Road Accident: घायलों को मिलेगा 1.50 लाख तक कैशलेस इलाज, जानिए क्या है केंद्र सरकार की नई स्कीम
Road Accident Cashless Treatment Upto 1.50 Lac: सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर है। अब केंद्र सरकार की नई 'नकदी रहित उपचार स्कीम 2025' के तहत दुर्घटना पीड़ितों को अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस स्कीम के तहत सरकार प्रति पीड़ित 1.50 लाख रुपये तक का इलाज खर्च खुद वहन करेगी।
परिवहन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित इस योजना को बिहार में जल्द लागू किया जाएगा। राज्य परिवहन विभाग इसके लिए तेजी से काम कर रहा है। योजना के तहत दुर्घटना के पहले सात दिनों तक पीड़ित को किसी भी नामित अस्पताल में कैशलेस इलाज मिल सकेगा।

परिवहन सचिव संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी ने जानकारी दी कि राज्य सरकार दुर्घटनाओं में घायलों को त्वरित इलाज उपलब्ध कराने के लिए गंभीर है और सभी ट्रॉमा और पॉली ट्रॉमा अस्पतालों को योजना में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है।
"इस योजना का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर इलाज मिल सके और उसे इलाज के लिए भटकना न पड़े। अस्पतालों को यह भी निर्देश दिया जाएगा कि अगर उनके पास जरूरी सुविधाएं न हों तो वे मरीज को समय पर दूसरे बड़े अस्पताल में शिफ्ट करें और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करें।"
बिल भुगतान प्रक्रिया कैसे होगी?
राज्य सड़क सुरक्षा परिषद इस योजना की नोडल एजेंसी होगी। नामित अस्पताल घायलों के इलाज के बाद पोर्टल पर इलाज का ब्योरा और बिल अपलोड करेंगे। इसके बाद राज्य स्वास्थ्य अभिकरण भुगतान का दावा प्रस्तुत करेगा और जांच के बाद सरकार की ओर से भुगतान किया जाएगा।
पोर्टल और तकनीकी आधार:
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इस योजना के लिए एक डिजिटल पोर्टल विकसित कर रहा है, जहां अस्पताल, मरीज और इलाज से जुड़ी सारी जानकारियां दर्ज होंगी। इससे पारदर्शिता भी बनी रहेगी और भुगतान में देरी नहीं होगी।












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