जब हाईकोर्ट ने वकील से पूछा प्यार की परिभाषा, तो कहा- हुजूर मैंने कभी भी किसी लड़की से प्यार नहीं किया है
पटना। वैसे तो प्यार की परिभाषा हर किसी के लिए अलग हो सकती है। लेकिन आज पटना के हाईकोर्ट में प्यार की परिभाषा के लेकर जिरह के दौरान वकील साहब पशोपेश में रह गए। उनका सिर चकरा गया। दरअसल, मामला एक लड़की के अपहरण का था, जिसके मामले में आरोपित की जमानत पर सुनवाई हो रही थी। इसी दौरान हाईकोर्ट ने वकील से पूछा कि क्या आप प्यार की परिभाषा जानते हैं तो वकील साहब के उत्तर से हर कोई हंसता रह गया।
अपहरण के इस मुकदमें में आरोपित की जमानत मांग रहे वकील साहब तब पेशोपेश में पड़ गए, जब हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पूछा, "वकील साहब पहले यह बताएं कि प्यार क्या होता है? क्या आप प्यार की परिभाषा जानते हैं?'' कोर्ट के इस सवाल पर वकील साहब चकरा गए l कुछ समय तक उन्होंने चुप्पी साध ली । जज साहब ने फिर अपना सवाल दोहराया ।
इसपर वकील साहब ने कहा, "हुजूर मैंने कभी भी किसी लड़की से प्यार नहीं किया है, इसलिए प्यार की परिभाषा नहीं पता है ।'' अब मुकदमे में कोर्ट के प्यार को लेकर सवाल और वकील साहब के उत्तर की खूब चर्चा हो रही है। वैसे, बताते चलें कि कोर्ट ने प्यार की परिभाषा सुने बिना ही आरोपित को जमानत दे दी ।
पटना हाई कोर्ट में गुरुवार को बिहार के गया की एक लड़की को भगा कर ले जाने के बाद उससे शादी करने के मामले में सुनवाई चल रही थी । वकील साहब ने दलील दी कि लड़ी के पिता ने अपहरण का झूठा केस किया है। यह मामला राजी-खुशी से शादी का है । वकील साहब ने कोर्ट को यह भी बताया कि लड़की ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 164 के अंतर्गत अदालत में गवाही भी दी है, जिसमें उसने आरोपित लड़के से प्यार व शादी करने की बात बताई है।