Omicron से निपटने के लिए नीतीश सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, अभी स्कूल-कॉलेज नहीं होंगे बंद
पटना। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे और ओमिक्रॉन वैरिएंट को लेकर बिहार सरकार ने राज्य में नई गाइडलाइन जारी की है। इस नई गाइडलाइन में सरकार ने शिक्षण संस्थानों से लेकर सार्वजनिक परिवहन तक के लिए दिशा-निर्देश दिये हैं। ओमिक्रॉन की स्थिति को देखते हुए वैस यात्री जो ओमिक्रॉन या कोरोना से प्रभावित देशों से बिहार लौट रहे हैं उन्होंने क्वारंटाइन करने का निर्देश दिया गया है।

नीतीश सरकार ने जारी किये गये दिशा-निर्देश में कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम लगातार जारी रखें। शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की मदद से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहले से संबंधित कोविड-19 की जानकारी बच्चों को दी जाएगी। साथ ही उनके जरिये अभिभावक को भी जागरूक किया जा सकेगा। कोरोना के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए सभी तरह के सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद शैक्षणिक सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत होंगे।
सरकार ने सभी सिनेमा हॉल और जिम में 50 फीसदी की उपस्थिति के साथ ही खोलने का निर्देश दिया गया है और वहां भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन में किसी भी हालत में खड़ा होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी साथ ही सार्वजनिक परिवहन में और निजी वाहनों में हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा और नहीं पहनने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग को लगातार टेस्टिंग बढ़ाने के साथ-साथ रेलवे स्टेशन बस स्टेशन और राज्य की सीमा से लगने वाले जिलों में विशेष निगरानी का निर्देश दिया गया है।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रतिदिन दो लाख से अधिक जांच करने का निर्देश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को दिया है। अस्पतालों की व्यवस्था विशेषकर ऑक्सीजन एवं आईसीयू की उपलब्धता की समीक्षा करने और प्रशिक्षित कर्मियों को तैयार रखने के भी आदेश दिए गए हैं। बिहार के सभी जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक और सिविल सर्जन को ओमिक्रोन के संक्रमण के प्रसार की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधा की तैयारी रखने का निर्देश दिया गया है।
सरकार के निर्देश का उल्लंघन करने पर सभी जिलाधिकारी को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 15 से 60 आईपीसी की धारा 188 के प्रधान के अंतर्गत कार्रवाई करने का का निर्देश दिया गया है। यह गाइडलाइन आज से 5 जनवरी 2022 तक प्रभावी रहेगी।












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