बिहार पंचायत चुनाव 2021: अगर खर्च ऑडिट नहीं कराया तो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे मुखिया
पटना। बिहार में पंचायती चुनाव को लेकर पंचायती राज की तरफ से लगातार निर्देश जारी किये जा रहे हैं। ताजा निर्देश के मुताबिक, जिस मुखिया ने मार्च 2020 तक के अपने सारे खर्च को ऑडिट नहीं कराया है तो उसे चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। पंचायती राज के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने निर्देश जारी करते हुए बताया कि पंचायती राज अधिनियम के तहत समय पर ऑडिट कराना जरूरी है, जिसने भी समय पर ऑडिट नहीं कराया तो माना जाएगा कि वो संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के योग्य नहीं है।
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सभी मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों को उपयोगिता प्रमाणपत्र भी जमा कराना होगा। मुखिया के लगातार मिल रहे गड़बड़ियों को देखते हुए पंचायती राज विभाग ने कड़े निर्देश जारी किये हैं। बता दें कि इससे पूर्व पंचायती राज विभाग ने निर्देश जारी किया था कि जो भी मुखिया अपने क्षेत्र में नल-जल योजना के तहत अपना काम पूरा नहीं कराया होगा, उसे भी चुनाव से बाहर रखा जाएगा।
इस निर्देश के तहत बिहार के कई मुखिया को चुनाव नहीं लड़ने का निर्देश भी जारी किया गया था। सरकार को लगातार गांवों से जानकारी मिल रही थी कि मुखिया अपने क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को समय पर पूरा करने की जगह अधूरा छोड़ दे रहे हैं, इसे देखते हुए सरकार ने यह सख्त फैसला लिया है।
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