Lok Sabha Chunav: चुनावी कार्यक्रम के मद्देनज़र शिकायत समिति का गठन, अधिकारियों का नंबर भी किया गया जारी

Lok Sabha Chunav Gaya: लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष तरीक़े से अंजाम देने के लिए देश भर में तैयारियां ज़ोरों पर है। इसी क्रम में बिहार के सभी ज़िलों में भी तैयारियां तेज़ कर दी गईं हैं। वहीं गया जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह-जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जिला शिकायत समिति का गठन किया गया है।

इसके तहत आदर्श आचार संहिता पालन के दौरान FST, SST या अन्य टीम द्वारा चुनावी कार्यक्रम के दौरान सरार्फा व्यापारियों के वैन, धन और ज्वैलरी जैसे वस्तु, राशि जब्ती और अवरोधन के निवारण का काम जिला स्तर पर जिला शिकायत समिति में किया जाएगा।

Lok Sabha Chunav 2024 Election Prepration In Gaya Lok Sabha Seat Latest News In Hindi

शिकायत कमिटी में विनोद दूहन, उप विकास आयुक्त, गया को अध्यक्ष (मो. 9431818351), सत्यप्रकाश नारायण, वरीय कोषागार पदाधिकारी, गया (मो.9473191250) और ओम कुमार सिन्हा, राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) गया अंचल-2 गया, (मो.9430901074)को त्रिस्तरीय सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में प्रावधानिक है कि "यह सुनिश्चित किया जाना है कि जिला शिकायत समिति के कार्यकरण का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए और उसमें समिति के संयोजक का टेलीफोन नंबर भी दिया जाए।

जब्ती के विरूद्ध अपील की प्रक्रिया जब्ती दस्तावेज में विहित की जाएगी और नकदी जब्त करने के समय इसके बारे में उस व्यक्ति को भी बताया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सीईओ, जिला परिषद/सीडीओ/पीडी, डीआरडीए की अध्यक्षता में जिला शिकायत समिति पूर्व घोषित स्थान और समय पर 24 घंटे में एक बार बैठक करें।

नकदी अवमुक्त करने से संबंधित सभी सूचना व्यय अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी द्वारा एक रजिस्टर में अवरूद्ध/जब्ती की धनराशि और संबंधित व्यक्तियों को अवमुक्त किए जाने की तिथि के विवरणों सहित क्रमानुसार तिथि-वार बनाए रखी जाएगी।"

अतः उपरोक्त आलोक में सभी सर्वसधारण का सूचित किया जाता है कि जिला शिकायत समिति की बैठक प्रत्येक दिन अपराह्न 12:30 बजे स्थान-जिला विकास भवन, प्रथम तल, उप विकास आयुक्त, गया के कार्यालय कक्ष में आहूत की जायेगी, जिसमें FST/SST एवं अन्य टीम द्वारा जब्त की गई राशि के विरूद्ध प्राप्त आवेदन पर जिला शिकायत समिति द्वारा सुनवाई कर वाद का निस्तार विधिवत किया जायेगा।

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