लालू की जमानत पर 11 दिसंबर को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई, जदयू नेता ने कसे तंज
पटना। पटना हाईकोर्ट ने चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद को जमानत की सुनवाई टल गई है। अब अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चल रही थी। लालू की तरफ से वकील प्रभात कुमार और दिल्ली से कपिल सिब्बल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए थे। इस केस की सुनवाई अपरेश सिंह की अदालत में हो रही थी।
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प्रभात कुमार ने कहा कि बेल रिजेक्ट नहीं हुआ है, लोअर कोर्ट का रिकार्ड देखा जाएगा। सीबीआई ने लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड देखने के लिए हाईकोर्ट से आग्रह किया था। आधी सजा पूरी करने पर हमने जमानत मांगी है उस पर 11 दिसंबर को सुनवाई होगी।
वहीं पूरे मामले पर जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि 2018 में लालू यादव को 13 रोग से ग्रसित पाया गया तो क्या रांची के डॉक्टर किसी काम के नहीं है अब तक लालू यादव को ठीक क्यों नहीं कर पाए। वहीं नीरज कुमार ने कहा कि न्यायपालिका ने जो फैसला लिया है वह सर्वमान्य है।
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में जमानत पर सुनवाई के लिए अपील याचिका सूचीबद्ध थी। बता दें, चारा घोटाले से जुड़े तीन अन्य मामलों में लालू यादव को पहले ही जमानत मिल चुकी है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव की ओर से हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गई है।
लालू प्रसाद यादव को झारखंड में दर्ज चारा घोटाला के पांच मामलों में से चार में सीबीआई कोर्ट ने सजा दे दी है। उन मामलों की अपील रांची हाईकोर्ट में लंबित है, जबकि डोरंडा कोषागार से संबंधित 5वें मामले में अभी सीबीआई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जिन चार मामलों में लालूको सीबीआई कोर्ट ने सजा दी है, उनमें से तीन में हाईकोर्ट ने उन्हें आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत दे दी है। उन्होंने इसी आधार पर दुमका कोषागार के मामले में भी जमानत अर्जी दाखिल की है।
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