हाईकोर्ट ने शहाबुद्दीन को दिया झटका, सरकारी खर्च पर केस लड़ने पर रोक
पटना। लालू यादव के खास कहे जाने वाले बाहुबली पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को हाईकोर्ट से एक करारा झटका लगा है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनके सरकारी खर्च पर मुकदमा लड़ने पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। दरअसल, बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कोर्ट को एक आवेदन देते हुए कहा था कि उनके पास केस लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं उन्हें सरकारी खर्चे पर केस लड़ने की इजाजत दी जाए। निचली अदालत में इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया था। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए इस फैसले को चैलेंज किया था जिस में आज यह फैसला सुनाया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने सरकारी खर्च से शहाबुद्दीन के मुकदमे लड़े जाने पर रोक लगाते हुए नए सिरे से इस पर विचार करने का आदेश पारित करने के लिए सिवान के निचली अदालत को भेज दिया है।
आपको बताते चलें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ कई संगीन हत्या के मामले दर्ज हैं । जमानत पर जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने दोबारा सिवान के कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। फिलहाल शहाबुद्दीन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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