बिहारः RJD की पूर्व विधायक कुंती देवी को JDU नेता के हत्याकांड मामले में आजीवन कारावास
पटना। बिहार में चर्चित जदयू नेता सुमिरक यादव हत्याकांड मामले में दोषी करार दी गईं। अतरी विधानसभा की पूर्व राजद विधायक कुंती देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सोमवार को गया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संगम सिंह की अदालत ने उन्हें सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। बीते 20 जनवरी को उक्त न्यायालय ने पूर्व विधायक को जदयू नेता सुमिरक यादव हत्याकांड में दोषी करार दिया था।
साल 2013 में 26 फरवरी को जब जदयू नेता सुमिरक यादव नीमचक बथनी बाजार से अपने गांव लौट रहे थे उस दौरान उनकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद नीमचक बथानी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। प्राथमिकी में कहा गया था कि कुंती देवी के आदेश पर अन्य अभियुक्तों ने लाठी-डंडा और लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या की गई थी।
हत्याकांड में पांच आरोपितों को नामजद किया गया था। सोमवार की दोपहर बाद पूर्व विधायक कुंती को गया न्यायालय में पेश किया गया। कैदी वाहन से विधायक व्हील चेयर के सहारे कोर्ट पहुंची, जहां उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट से बाहर आने के बाद कुंती देवी ने कहा कि उन्हें राजद के एक नेता ने साजिश के तहत फंसाया है। इस फैसले को वह हाई कोर्ट में चुनौती देंगी।
वहीं पूर्व विधायक कुंती देवी के वकील सकील अहमद ने कहा कि सिविल कोर्ट से मिले निर्णय का वह सम्मान करते हैं, यह अंतिम निर्णय नहीं है। मामले को लेकर वह हाई कोर्ट जाएंगे। एपीपी मसुउद मंजर ने कहा कि न्यायालय ने कुंती देवी को आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना का भुगतान नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
एपीपी मंजर ने कहा कि सुमिरक हत्याकांड में चार अन्य आरोपित हैं, जिसमें पूर्व विधायक कुंती देवी के बेटे व अतरी विधानसभा के विधायक रंजीत यादव भी शामिल हैं। बता दें कि कुंती देवी के पति पूर्व विधायक राजेंद्र यादव भी एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।