Bihar News: शरजील इमाम को साकेत कोर्ट से मिली ज़मानत, छोटे भाई मुजम्मिल इमाम ने कही ये बात
शरजील इमाम पर एएमयू (अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी) और जामिया में सीएए के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। जेएनयू के छात्र शरजील इमाम को इस मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहना पड़ेगा।
पटना, 30 सितंबर 2022। शरजील इमाम को साकेत कोर्ट दिल्ली से ज़मानत मिल गई है। वन इंडिया हिंदी से शरजील इमाम के छोटे भाई मुज़म्मिल इमाम ने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि शरजील इमाम की तरफ़ से दिल्ली की साकेत कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। दो और केस बचे हुए हैं जिन पर हाइकोर्ट में सुनवाई चल रही है। उम्मीद है कि जल्द ही उसमें ज़मानत मिल जाएगी।
शरजील इमाम के खिलाफ दो केस लंबित
शरजील इमाम पर एएमयू (अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी) और जामिया में सीएए के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। जेएनयू के छात्र शरजील इमाम को इस मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी जेल में ही रहना पड़ेगा। भड़काऊ भाषण मामले में साकेत कोर्ट (दिल्ली) से ज़मानत मिलने के बाद यूएपीए और देशद्रोह मामले में, शरजील इमाम के खिलाफ केस लंबित है। जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई चल रही है। यही वजह है कि ज़मानत मिलने के बाद भी शरजील को जेल में ही रहना पड़ेगा।
दिसंबर 2019 में भड़काऊ भाषण देने का आरोप
आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली की एक अदालत ने 24 जनवरी 2022 को शरजील इमाम के खिलाफ कई संगीन धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए गए थे। राजद्रोह सहित आईपीसी की कई धाराओं में आरोप तय करने के बाद कोर्ट ने ने कहा कि भड़काऊ भाषण मामले में शरजील इमाम को ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। शरजील पर आरोप है कि दिसंबर 2019 में उसने भड़काऊ भाषण दिए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (उत्तर प्रदेश) और दिल्ली में जामिया इलाके में जो शरजील ने भाषण दिया था उसी को आधार बनाते हुए शरजील पर आरोप लगे थे।
AMU में भड़काऊ भाषण देने का आरोप
शरजील इमाम पर आरोप है कि उसने भाषण के दौरान असम को देश के बाकी हिस्से अलग करने की बात कही थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शरजील इमाम के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) के तहत भी मामला दर्ज किया था। 16 जनवरी 2020 को शरजील इमाम ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भाषण दिया था। एएमयू में भड़काउ भाषण देने के आरोप में शरजील इमाम के खिला 5 प्रदेशों में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। दिल्ली, असम, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर शरजील के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
काको में रहता है शरजील का परिवार
शरजील इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस की दर्ज चार्जशीट में कहा गया था कि शरजील इमाम ने अपने भाषणों में केंद्र सरकार के खिलाफ नफरत, अपमान और नाराज़गी पैदा की थी। इससे लोग भड़के जिसकी वजह से जामिया इलाके में दिसंबर 2019 में हिंसा हुई थी। शरजील इमाम ने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक और एमटेक किया। इसके साथ ही 2013 में उसने जेएनयू में मॉडर्न हिस्ट्री में पीजी की डिग्री की। शरजील का ताल्लुक बिहार के जहानाबाद जिले से है। उसके परिवार में वह और मुजम्मिल इमाम (शरजील का छोटा भाई) और मां हैं, यह लोग जहानाबाद के काको में रहते हैं। शरजील के सिर पर पिता का साया नहीं है, उनका कैंसर के कारण 2014 में निधन हो गया था। अकबर इमाम (शरजील के पिता) जनता दल यूनाइटेड के दिग्गज नेताओं में शुमार किए जाते थे।
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