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बिहार: प्रत्याशी चुनाव प्रचार में 10 हजार से ज्यादा नकदी नहीं खर्च कर सकते, पहली बार विधानसभा क्षेत्रों में कोविड-19 कोषांग

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पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने फिर कुछ नियम-कायदे बताते हुए नए निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने इस बार प्रत्याशियों की खर्च सीमा तय कर दी है। कहा गया है कि, चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी प्रत्याशी 10 हजार रुपये नकदी और 28 लाख से ज्यादा का खर्च नहीं कर सकता। नई बात यह है कि, पहली बार सभी विधानसभा क्षेत्रों में अलग से कोविड-19 कोषांग का गठन किया गया है।

28 लाख से ज्यादा का खर्च नहीं करें प्रत्याशी

28 लाख से ज्यादा का खर्च नहीं करें प्रत्याशी

चुनाव आयोग ने यह भी घोषणा कर दी है कि, बिहार में गया और पटना एयरपोर्ट पर इनकम टैक्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट तैनात होगी। इसे लेकर आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। वहीं, वोटिंग हेतु कोरोना संक्रमितों के लिए अलग नियम बनाया गया है।

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वायरस के संक्रमण से यूं होगा बचाव

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आयोग की ओर से कहा गया है कि, इस चुनाव में ऐसे वोटरों को सबसे अंत में वोटिंग का मौका मिलेगा जो कोरोना से संक्रमित होंगे या पहले वायरस की चपेट में आ चुके होंगे। पहले पूर्ण रूप से स्वस्थ लोगों को वोट डालने का मौका दिया जाएगा। एक अधिकारी ने आदेश की पुष्टि करते हुए बताया कि, संक्रमित व पहले संक्रमित हो चुके वोटरों की सूची अलग से मतदान केंद्रों पर रहेगी। ऐसा इसलिए होगा, ताकि संक्रमण और ज्यादा न फैले।

पहली बार ऐसा भी होगा

पहली बार ऐसा भी होगा

आगामी चुनाव में इस बार हर विधानसभा क्षेत्र में एक कोविड-19 कोषांग देखने को मिलेगा। जी हां, ऐसा पहली बार होगा कि, सूबे के सभी विधानसभा क्षेत्र में अलग से कोविड-19 कोषांग होगा। यह कोरोना की वजह से हुआ है। इसके लिए प्रत्येक कोषांग को जिम्मेवारी दी गई है कि अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव या संदिग्ध मरीजों की सूची संबंधित मतदान केंद्रों को दें। साथ ही जिला स्तर पर भी कोरोना मरीजों की सूची तैयार होती रहेगी। अब तक जितने भी कोरोना मरीज मिले हैं, उन्हें विधानसभावार चिह्नित किया जा रहा है।

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English summary
Election commission of india said- During Bihar election, candidates can't spend more than 10 thousand cash and 28 lakh rupees
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