Bihar Panchayat Chunav 2021: चुनाव आयोग ने जारी की गाइडलाइंस, जानिए क्या-क्या बताया गया
पटना। विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार में पंचायत चुनाव होंगे। पंचायत चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने कुछ गाइडलाइंस आज जारी की हैं। इन गाइडलाइंस को समझना जरूरी है, अन्यथा जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आयोग द्वारा कहा गया है कि, सरकारी तनख्वाह पाने वाले लोग उम्मीदवार के प्रस्तावक नहीं बन सकते हैं।
गाइडलाइंस
में
ये
बातें
चुनाव
आयोग
की
गाइडलाइंस
में
यह
भी
कहा
गया
है
कि,
ऐसा
कोई
भी
व्यक्ति
जिसके
अपने
घर
में
शौचालय
नहीं
है,
वो
भी
चुनाव
लड़ने
के
लायक
नहीं
माना
जाएगा।
बताया
गया
है
कि,
इस
काम
जांच
आयोग
एवं
पंचायती
राज
विभाग
टीमें
करेंगी।
टीमें
घर
का
दौरा
करेंगी।
आयोग
की
ओर
से
बताया
गया
कि,
पंचायत
चुनाव
के
तहत
जिले
में
18
लाख
मतदाता
जिला
परिषद,
मुखिया,
पंचायत
समिति,
सरपंच,
ग्राम
पंचायत
सदस्य
एवं
ग्राम
कचहरी
के
सदस्यों
का
चयन
करेंगे।'
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फैमिली
के
सभी
लोगों
का
एक
ही
बूथ
होगा
चुनाव
आयोग
ने
कहा-
पंचायत
चुनावों
के
दरम्यान
एक
परिवार
के
सभी
सदस्य
एक
ही
मतदान
केंद्र
पर
वोट
डाल
सकेंगे।
इसके
अलावा
किसी
भी
वोटर
को
वोटिंग
सेंटर
पहुंचने
में
2
किलोमीटर
से
अधिक
की
दूरी
तय
नहीं
करनी
पड़े,
इसका
भी
पालन
करने
को
कहा
गया
है।
यही
नहीं
एक
ग्राम
पंचायत
में
2
से
ज्यादा
चलंत
वोटिंग
सेंटर
नहीं
बनाए
जाएंगे।
एक
बूथ
पर
इतने
वोटर
ही
डाल
सकेंगे
वोट
इस
बार
एक
बूथ
पर
800
से
850
वोटर
ही
वोट
डाल
पाएंगे।
आयोग
ने
कहा
है
कि,
इससे
ज्यादा
वोटर
होने
पर
सहायक
वोटिंग
सेंटर
बनाया
जाएगा।
आयोग
ने
यह
भी
साफ
कर
दिया
है
कि,
इस
बार
उन
जगहों
पर
सहायक
बूथ
बनाए
जाएंगे,
जहां
850
से
ज्यादा
वोटर
होंगे।
बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए साइकिल चलाकर विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव
वोट
कब
से
कितने
बजे
तक
डाले
जाएंगे?
चुनाव
आयोग
की
गाइडलाइंस
के
मुताबिक,
वोटिंग
सुबह
7
बजे
से
शाम
5
बजे
तक
कराई
जाएगी।
वहीं,
वोटिंग
सुबह
8
बजे
से
शुरू
होगी।
हालांकि,
तारीख
अभी
घोषित
नहीं
हुई।
आयोग
ने
कहा
है
कि,
पंचायत
चुनाव
के
लिए
जल्द
तारीख
घोषणा
की
जायेगी।