Covid-19: 'लॉकडाउन' मोड में बिहार, इन चीजों पर लगा प्रतिबंध, जानिए क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा?
पटना, अप्रैल 18। बिहार में कोरोना वायरस महामारी विकराल रूप लेती जा रही है, कोविड के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार के कई सख्त फैसले लिए। बिहार में कोरोना के नए मरीजों की बढ़ती संख्या से चिंतित नीतीश सरकार ने पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू (कोरोना कर्फ्यू) लगा दिया है, इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों को भी 15 मई, 2021 तक बंद कर दिया गया। नाइट कर्फ्यू रात नौ बजे से सुबह 5 बजे तक लागू होगा। रविवार शाम सीएम नीतीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह जानकारी दी।
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सीएम नीतीश ने कहा, 'कोरोना के मामले प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आज अभी कुछ देर पहले तक की रिपोर्ट है कि आज ही एक दिन में 8,690 नए मामले सामने आए। विमर्श करने के बाद काफी कुछ निर्णय लिया गया है। कुछ इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। खबर आई की RT-PCR रिपोर्ट 3-4 दिन में आ रही है। कहीं-कहीं खबर मिली कि रिपोर्ट एक सप्ताह बाद आई है। इसे जल्दी से प्राप्त किया जाए ताकि समय से इलाज शुरू हो जाए। इसके बारे में बहुत ठोस निर्णय लिया गया है। ऑक्सीजन की आपूर्ति हर हाल में समय पर की जाएगी, इस पर बात हुई है।'
क्या-क्या
होगा
बंद?
बिहार
के
सीएम
नीतीश
कुमार
ने
बताया
कि
स्कूल,
कॉलेज,
कोचिंग
संस्थान
एवं
अन्य
शैक्षणिक
संस्थान
15
मई
तक
बंद
रहेंगे।
इस
अवधि
में
राज्य
सरकार
के
विश्वविद्यालयों
द्वारा
किसी
भी
तरह
की
परीक्षाएं
नहीं
ली
जाएंगी।
सभी
धार्मिक
स्थल,
सिनेमा
हॉल
,
मॉल,
क्लब,
जिम,
पार्क
एवं
उद्यान
को
15
मई
तक
के
लिए
पूरी
तरह
से
बंद
कर
दिया
जाएगा।
पूरे
बिहार
में
रात
में
प्रतिदिन
9
बजे
से
लेकर
सुबह
5
बजे
तक
रात्रि
कर्फ्यू
लागू
रहेगा।
सभी
दुकाने,
प्रतिष्ठान,
फल
एवं
सब्जी
की
दुकानें,
मंडी,
मांस
और
मछली
की
दुकानें
6
बजे
बंद
हो
जाएंगी।
रेस्टोरेंट
में
बैठकर
खाना
प्रतिबंधित
रहेगा
लेकिन
होम
डिलीवरी
9
बजे
रात
तक
होगी।
क्या-क्या
खुलेगा?
कोरोना
संक्रमण
के
चलते
बिहार
में
राज्य
सरकार
द्वारा
लगाए
गए
प्रतिबंधों
में
कुछ
छूट
भी
गई
है।
शादी
समारोह
में
अधिकतम
100
लोगों
को
शामिल
होने
की
अनुमति
दी
गई
है,
वहीं
दफन
और
दाह
संस्कार
में
अधिकतम
25
लोग
जा
सकेंगे।
नाइक
कर्फ्यू
से
पहले
दिन
में
सब्जी
मंडी
पहले
की
तरह
ही
खुलेंगे,
भीड़
पर
नजर
रखने
की
जिम्मेदारी
प्रशासनिक
अधिकारी
की
होगी।
आवश्यक
सेवाओं
जैसे-
बैंक,
पुलिस,
स्वास्थ्य,
डाक,
परिवहन
आदि
पर
प्रतिबंध
नहीं
है।
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