भागलपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित को नहीं मिली जमानत
पटना। भागलपुर में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे को मंगलवार को जमानत नहीं मिली है। अर्जित की जमानत याचिका भालगपुर कोर्ट ने खारिज कर दी है। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद शनिवार रात अर्जित शाश्वत को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट ने अर्जित को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

भागलपुर में दंगा भड़काने के आरोपी केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शास्वत चौबे को पुलिस पटना से गिरफ्तार किया था। एसएसपी भागलपुर मनोज कुमार ने जानकारी बताया था कि सूचनाओं के आधार पर सक्रिय पटना पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। मनोज ने जानकारी दी कि पटना बजरंग बली मंदिर के पास अरिजीत की गिरफ्तारी हुई।
गौरतलब है कि रामनवमी के मौके पर बिहार के भागलपुर में हुए दंगों के मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने वाले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे की याचिका खारिज कर दी गई है। चौबे के बेटे अरिजीत ने अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। बता दें कि भागलपुर में 17 मार्च को नाथनगर में दो पक्षों के बीच हुआ विवाद हुआ था। इसमें अरिजीत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में अर्जित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। मंत्री अश्विनी चौबे ने अपने बेटे को बेकसूर बताया था। 17 मार्च को भागलपुर में शोभायात्रा निकाली गई थी। इसी दौरान हिंसा हुई थी।












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