बिहारः 4 जनवरी के बाद विधानसभा चुनाव में जीते हुए 27 विधायकों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 ( bihar assembly elections 2020 ) में कम अंतर से जीते विधायकों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। दरअसल, पराजित प्रत्याशियों ने पटना हाईकोर्ट ( patna high court ) में दस्तक दे दी है। मामला दर्ज हो चुका है। न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुति और लिस्टिंग भी हो चुकी है। आगामी 4 जनवरी को अदालत खुलने के बाद सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बता दें कि मुकदमा दर्ज कराने वाले 8 प्रत्याशी राजद ( rjd ) के हैं जबकि 6 प्रत्याशी कांग्रेस ( congress ) के हैं। वहीं पांच निर्दलीयो को भी विधायकों की जीत पर आपत्ति है।
इसके अलावा सत्ता पक्ष के भी 5 प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया है, जिनमें तीन जदयू ( jdu ) के प्रत्याशी हैं जबकि भाजपा ( bjp ) के दो हैं। माकपा और बसपा ( bsp ) के भी एक-एक प्रत्याशी हैं। दो प्रत्याशियों ने चुनाव आयोग को ही पार्टी बनाया है। इन्हीं में से एक मामला विधान परिषद का भी है। टिकरी के कांग्रेस प्रत्याशी सुमंत कुमार का आरोप है कि रिटर्निंग अफसरों ने पक्षपात करके जीतने के बाद भी हारा हुआ घोषित कर दिया है।
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बता दें कि जिन विधायकों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं उनमें 9 विधायक जदयू के हैं, जबकि भाजपा के 6 विधायक हैं। राजद के भी 7 विधायक हैं, जिन्हें हारे हुए प्रत्याशियों ने अपने निशाने पर ले रखा है। कांग्रेस, माले, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और लोजपा के एक-एक विधायक के विरुद्ध भी मामला दर्ज है। वहीं भाजपा के विधान परिषद नवल किशोर यादव की जीत को भी निर्दलीय प्रत्याशी अवधेश कुमार सिन्हा ने चुनौती दी है।
हाईकोर्ट अधिवक्ता शशिभूषण मंगलम ने बताया कि नियमों के अनुसार चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद से 45 दिनों के अंदर कोई भी प्रत्याशी परिणाम को चुनौती दे सकता है। इसी कड़ी में हारे हुए 29 प्रत्याशियों ने मतगणना में गड़बड़ी एवं अन्य आरोपों में 27 विधायकों के खिलाफ 24 दिसंबर तक अलग-अलग तारीखों में मुकदमा दर्ज कराया है।