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सूचना आयोग का ही आदेश कर दिया रद्द

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भोपाल। सूचना आयोग ने प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित वह आदेश रदद कर दिया, जिसमें 164 अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जानकारी आवेदक को निशुल्क प्रदान करने के लिए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया गया था। आमतौर पर राज्य सूचना आयोग में नागरिकों की ओर से अपीलीय अधिकारी तथा लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध द्वितीय (अंतिम) अपील प्रस्तुत की जाती है। किन्तु यह ऐसा विरला मामला है। इसमें लोक सूचना अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध द्वितीय अपील की। मंगलवार को इसकी सुनवाई कर राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप ने अपील मंजूर करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश को खारिज कर दिया।

प्रथम अपीलीय अधिकारी ने इन अधिकारियों-कर्मचारियों तथा अपीलार्थी कमला बाई प्रजापति की 6 दिन तक सुनवाई करने के बाद यह आदेश पारित किया था। इसके रदद् होने से शासकीय कमलाराजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी कॉलेज, ग्वालियर के प्राचार्य एवं 150 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक होने से रोक लग सकेगी।

गौरतलब है कि कमला बाई ने लोक सूचना अधिकारी तथा कमला राजा गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य डॉ. अर्चना भारद्वाज से 17 बिंदुओं की विस्तृत जानकारी मांगी थी। प्राचार्य ने सूचना आयोग को की गई अपील में बताया कि इनमें से एक को छोड़ सभी बिंदुओं की जानकारी दी जा चुकी है।

प्रेसनोट पर आधारित।

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English summary
The public information officer's appeal is cancelled by appeal officer.
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