मध्य प्रदेश : किसान घर बैठे बेच सकेंगे अपनी फसल, मंडी अधिनियम में संशोधन से मिली राहत, VIDEO
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के हित कई फैसले किए हैं। अब किसान घर बैठे ही अपनी फसल निजी व्यापारियों को बेच सकेंगे। उन्हें मंडी जाने की बाध्यता नहीं होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने मंडी अधिनियम में कई संशोधन किए हैं। ताकि किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक मूल्य मिल सके।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इसके साथ ही उनके पास मंडी में जाकर फसल बेचने तथा समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने का विकल्प भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों को मंडी अधिनियम में किए गए संशोधनों की जानकारी दी।
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मुख्यमंत्री ने बताया कि अब व्यापारी लाइसेंस लेकर किसानों के घर पर जाकर अथवा खेत पर उनकी फसल खरीद सकेंगे। पूरे प्रदेश के लिए एक लाइसेंस रहेगा। व्यापारी कहीं भी फसल खरीद सकेंगे। इसके लिए ई-ट्रेडिंग व्यवस्था भी लागू की है, जिसमें पूरे देश की मंडियों के दाम किसानों को उपलब्ध रहेंगे। वे देश की किसी भी मंडी में, जहाँ उनकी फसलों का अधिक दाम मिले, सौदा कर सकेंगे।
प्रदेश में कोई चाहे तो निजी मंडी स्थापित कर किसान की उपज की खरीदी कर सकता है। किसानों को अब निजी मंडी और सरकारी मंडी के साथ ही ई-ट्रेडिंग के माध्यम से देश के किसी भी व्यापारी को अपनी उपज बेचने का विकल्प मिलेगा। इस प्रतिस्पर्धा के कारण हमारे किसान को अधिक मूल्य मिल सकेगा। pic.twitter.com/zHC0qXAR5U
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) May 1, 2020
मुख्यमंत्री चौहान के अनुसार इस बार सरकार ने प्रदेश में सौदा पत्रक व्यवस्था भी लागू की है। इसके माध्यम से व्यापारी किसानों से उनकी फसल घर से ही खरीद रहे हैं। मंडियों की खरीद की लगभग 80% खरीदी सौदा पत्रकों के माध्यम से हुई है तथा किसानों को इससे उनकी उपज का अच्छा मूल्य भी प्राप्त हुआ है। इस प्रयोग के परिणाम सकारात्मक होने के कारण हमने मंडी अधिनियम में संशोधन किए हैं।