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व्यापमं के से घूसखोरों से वसूली जाएगी मोटी रकम

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भोपाल। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े घाटाले व्यापमं के सभी आरोपियों का यदि दोष सिद्ध होता है तो उन सभी से उनकी सम्पत्तियां कुर्क कर ली जाएंगी। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल के तहत हुई प्रतियोगी परीक्षाओं में घूसबाजी और घोटाले की जांच कर रही टीम के अधिकारियों ने धारा 83 के तहत तैयारी पूरी कर ली है। अब बस सबूत हाथ लगने की देर है।

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उच्च न्यायालय का मिल गया आदेश

आपको बता दें कि व्यापमं घोटाले के आरोपियों की जांच कर उनकी सम्पत्तियां कुर्क करने के आदेश मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने दे दिए हैं। जांच टीम के अधिकारियों से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एएम खानविलकर औऱ न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने यह आदेश दिया है। वहीं भोपाल मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम. पी.के.माहेश्वरी को निर्देश दिया है कि वह मामले से संबंधित आवेदनों और लंबित मामलों का चार सप्ताह में निराकरण करें। मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी।

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English summary
Madhya Pradesh Vyapam Scam's guilty people could be punished.
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