'आइटम' वाले बयान पर कमलनाथ को चुनाव आयोग का नोटिस, हाईकोर्ट ने दिया FIR का आदेश
भोपाल। भाजपा नेता इमरती देवी को लेकर 'आइटम' वाला विवादित बयान देने पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले भाजपा ने कमलनाथ के बयान का विरोध किया और अब चुनाव आयोग ने भी मामले को गंभीरता से लिया है।
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चुनाव आयोग ने कमलनाथ को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। कमलनाथ को 24 घंटे में जवाब देना होगा। बता दें कि इस मामले पर राहुल गांधी ने भी कहा था कि वे व्यक्तिगत तौर पर इस तरह के बयान के पक्ष में नहीं हैं।
'आइटम' वाले कमेंट पर पार्टी में ही कमलनाथ का विरोध, माणक अग्रवाल बोले-'माफी मांगनी चाहिए'
भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस नेताओं ने भी आइटम वाले बयान पर कमलनाथ का विरोध किया है। कांग्रेस नेता माणक अग्रवाल ने कहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। सभी कार्यकर्ता और नेता उनकी बात सुनते हैं। अगर राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए तो कमलनाथ को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने के लिए अभी भी समय है।
Election Commission of India issues notice to former Madhya Pradesh CM Kamal Nath (in file photo) over his 'item' remark; asks him to clear his stand within 48 hours pic.twitter.com/V0tE4uPVCN
— ANI (@ANI) October 21, 2020
कमलनाथ व नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ एफआईआर के आदेश
उधर, मध्य प्रदेश उप चुनाव 2020 की रैलियों में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की अनदेखी करना भी कांग्रेस नेता व पूर्व सीएम कमलनाथ और भाजपा नेता व मोदी सरकार में कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भारी पड़ा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बेलगाम रैलियों के मद्देनजर कमलनाथ और नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
High Court has also given directions that FIR be lodged against Narendra Singh Tomar and Kamal Nath: Ashish Pratap Singh, lawyer & petitioner at Gwalior bench of Madhya Pradesh High Court https://t.co/CYvFnJe0Bi
— ANI (@ANI) October 21, 2020