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भिंड में 5 लोगों की हत्या करने वाले को ​फांसी की सजा, विधवा महिला से थे अवैध संबंध

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Bhind News, भिंड। मध्य प्रदेश के भिंड की जिला कोर्ट ने एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या के मामले में आरोपी अंकुर दीक्षित को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। मुजरिम अंकुर दीक्षित ने शहर के वीरेन्द्र नगर निवासी रीना शुक्ला समेत पांच लोगों की हत्या कर दी थी।

Sentence to death in five people murder case of Bhind

मामला 13 मई 2016 की रात का है। जिला कोर्ट ने 34 महीने की सुनवाई के बाद अंकुर दीक्षित को पांच लोगों की हत्या का दोषी मानते हुए मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल 14 मई 2016 को शहर के वीरेंद्र नगर में विधवा महिला रीना शुक्ला और उसकी तीन बेटियों समेत एक अन्य रिश्तेदार गोलू की लाश मिली थी। एक साथ पांच लोगों की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस जघन्य हत्याकांड को देखकर पुलिस के भी पसीने छूट गए थे।

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पुलिस ने मौके पर से साक्ष्य जुटाए और शक के आधार पर अंकुर दीक्षित नाम के युवक को गिरफ्तार कर लिया। अंकुर दीक्षित के रीना शुक्ला के साथ अवैध संबंध थे। पुलिस ने मौके से एक ग्लास भी बरामद किया और उसे फिंगर प्रिंट की पहचान के लिए भेज दिया गया।

मौके से बरामद हुए रीना शुक्ला के मोबाइल पर अंकुर के मोबाइल से 4 सेकेंड का कॉल भी रिसीव हुआ था। पुलिस ने अंकुर का डीएनए टेस्ट भी करवाया। ग्लास पर पाए गए उंगलियों के निशान अंकुर के ही निकले। इसके अलावा रिसीव फोन कॉल में भी अंकुर का ही नंबर मिला। इन सब की रिपोर्ट साक्ष्य के तौर पर जिला कोर्ट में पेश की गई। 34 महीने की सुनवाई के बाद जिला कोर्ट ने आरोपी अंकुर दीक्षित को साक्ष्यों के आधार पर पांच हत्याओं के दोषी मानते फांसी की सजा सुनाई है।

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English summary
Sentence to death in five people murder case of Bhind
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