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अब सेना के जवान जहां हैं वहीं से कर सकेंगे वोट

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armed forces loksabha
बेंगलूर। 14 लाख आर्म्‍ड फोर्सेज पर्सनल और उनके परिवार वाले अक्‍सर चुनावों के समय अपना वोट नहीं डाल पाते थे। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी जवान और अधिकारी और उनके परिवार के लोग उसी स्‍टेशन से अपना वोट डाल सकेंगे जहां पर उनकी पोस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि सभी आर्म्‍ड फोर्सेज पर्सनल को वोटिंग के अधिकार से वंचित न करा जाए और उन्‍हें वोटिंग का अधिकार दिया जाए।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इस काम में किसी तरह का अवरोध नहीं आना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद एक जनवरी 2014 से देश के अलग-अलग हिस्‍सों में पोस्‍टेड आर्म्‍ड फोर्सेज अधिकारी और जवान साधारण वोटर्स की तरह ही अपना वोट डाल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की जानकारी बेंगलूर से सांसद राजीव चंद्रशेखर ने अपने फेसबुक पेज पर दी।

राजीव ने ही इस अधिकार की मुहिम की शुरुआत की थी। राजीव की ओर से चलाए गए कैंपेन में 75000 लोगों ने उनका साथ दिया और एक ऑनलाइन पिटीशन पर साइन किए थे।

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अभी तक आर्म्‍ड फोर्सेज पर्सनल जिसमें एयरमैन और सेलर्स भी शामिल हैं, एक पोस्‍टल बैलेट पेपर के जरिए अपना वोट डाल पाते थे लेकिन 10 प्रतिशत से भी कम वोट्स ऐसे होते थे जो समय पर पहुंचते थे। ऐसे में अब हो सकता है कि इस आदेश के बाद ऑर्म्‍ड फोर्सेज के जवान और अधिकारी अपने वोट करने के अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

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English summary
SC directed EC to give voting rights to all the armed forces personnel like an ordinary citizen.
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