डीआईजी का खुलासा, 2 करोड़ रुपए देकर जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट ले रही हैं शशिकला
2 करोड़ दे शशिकला जेल में पा रहीं स्पेशल ट्रीटमेंट डीआईजी
बेंगलुरू। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के चार साल की सजा सुनाए जाने के बाद बेंगलुरू की पारापन्ना अग्रहारा सेंट्रल जेल में अपनी सजा काट रही तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और अन्नाद्रमुक की मुखिया शशिकला नटराजन पर जेल में स्पेशल सुविधाएं हासिल करने के लिए 2 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप है। डीआईजी (जेल) डी रूपा ने अपनी रिपोर्ट में ये आरोप लगाते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
ये हैं डीआईजी रूपा के आरोप
डीआईजी रूपा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है जेल में शशिकला को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, जो जेल के नियमों के खिलाफ है। उनका कहना है कि ऐसा बताया गया है कि शशिकला ने इन विशेष सुविधाओ के लिए जेल के अधिकारियों को दो करोड़ रुपये की रिश्वत दी। उन्होंने कर्नाटक के डीजी (जेल) एचएन सत्यनारायण राव पर भी सवाल खड़े किए हैं और उन्हें भी रिश्वत में हिस्से की बात कही है।
छुट्टी से लौटकर दी रिपोर्ट
डीजी और आईजी को दी अपनी रिपोर्ट में रूपा ने कहा है कि शशिकला को अलग से किचन दिया गया है, अलग से खाना बनाने के लिए किचन देना जेल के नियमों के खिलाफ है। बुधवार को मीडिया से बातचीत में रूपा ने कहा कि छुट्टी के बाद ड्यूटी पर लौटी हैं, जिसके बाद उन्होंने ये सब देखा तो आला-अधिकारियों को इसके बारे में सूचित किया है।
शशिकला ही नहीं तेलगी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट
डी रूपा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो लोग मोटी रकम खर्च कर सकते हैं, उनके लिए बेंगलुरु जेल में खास सुविधाएं मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने कहा है कि शशिकला के अलावा स्टांप घोटाले का दोषी अब्दुल करीम तेलगी भी जेल में कई तरह की सुविधाएं पा रहा है। तेलगी ने अपने बैरक में तीन-चार सहायक रखे हैं जो उसकी मालिश करते हैं और पैर दबाते हैं। डी रूपा ने जेल में ड्रग्स पहुंचने की भी बात कही है।
डीजी ने आरोप नकारे, कहा-जांच को तैयार
डीआईजी डी रूपा के आरोपों में डीजी (जेल) सत्यनाराण राव ने कहा कि रूपा के आरोप ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें जेल में कोई शिकायत मिली थी तो मुझसे बात करनी चाहिए थी ना कि मीडिया में बयान देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि किसी कैदी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। शशिकला को कोर्ट से असिस्टेंट रखने की इजाजत है तो तेलगी को भी स्वास्थ्य के आधार पर कोर्ट ने ही सहायक रखने की अनुमति दी है। कोर्ट के आदेश के खिलाफ जेल अधिकारी किसी का सहायक नहीं हटा सकते। राव ने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि मैने भी रिश्वत ली है तो जांच का विकल्प खुला हुआ है।