पहले कराया धर्म परिवर्तन फिर निकाह, चंद दिनों बाद ही दे दिया तीन तलाक
बलरामपुर। सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं को तलाक जैसे जिन्न से निजात दिलाने के लिए भले ही कानून बना दिया गया हो, लेकिन तीन तलाक का जिन्न रह रह कर नजर आता रहता है। ऐसा ही कुछ जिले के रेहरा बाजार क्षेत्र के ग्राम मसीहाबाद में देखने मिला। यहां अब्दुल कुद्दूस नाम के शख्स ने पहले मुंबई से फोन पर अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया और बाद में कागज की चिट लिख कर दोबारा उसे तलाक दे दिया। जिसके बाद पीड़ित ने अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच कर न्याय की गुहार लगाई है।
क्या है पूरा मामला
मामला थाना रेहरा बाजार के ग्राम मसीहाबाद का है। यहां के रहने वाले अब्दुल कुद्दूस ने अपने ही गांव की एक हिंदू जाति की लड़की "शीला राजभर" को प्रेम की जाल में फंसा कर उसका धर्म परिवर्तन कराया और उसका नाम "निशा बनो" रखा। फिर वादे के मुताबिक उसने मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार शीला से निकाह कर लिया। कुछ ही दिन बाद अब्दुल कुद्दूस रोजी रोटी के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया।
ज्यादा दिन न चल सका रिश्ता
धर्म परिवर्तन कर बनाया गया यह रिश्ता ज्यादा दिन न चल सका। सऊदी अरब से वापस आने के बाद अब्दुल ने मुंबई में ही दूसरी लड़की से शादी कर ली। इस बीच पीड़ित निशा बानो उर्फ शीला को उसके ससुरालवालों ने भी प्रताड़ित कर अपनाने से इनकार कर दिया। निशा बानो उर्फ शीला के मायके वाले तो धर्म परिवर्तन के बाद से ही उससे अपने सारे सम्बन्ध तोड़ चुके थे।
मुंबई से फोन पर पत्नी को तीन तलाक दे दिया
पीड़िता निशा बानो उर्फ शीला का आरोप है कि अब्दुल के छोटे भाई हामिद और बहनोई गुलाम रजा उर्फ प्रधान ने उसके साथ कई बार दुराचार करने का प्रयास किया और विरोध करने पर तलाक दिलाने की धमकी दी थी। इस सब में उसकी सास भी शामिल थी और उसने भी कई बार शीला को मारा पीटा। बवाल बढ़ता देख पीड़िता के पति अब्दुल कुद्दूस के माता-पिता भी मुंबई चले गए। जिसके बाद मुंबई से ही फोन करके पति अब्दुल कुद्दूस ने पीड़िता को तीन तलाक दे दिया। पीड़िता का कहना है कि वह मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन यापन कर रही है। पीड़िता ना तो मायके जा सकती है और ना ही ससुराल वाले उसे अपनाने को तैयार है। ऐसे में अब उसे न्याय के लिए पुलिस और न्यायालय का ही सहारा है। इसीलिए अब उसने पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है।
नए तलाक कानून के तहत की जाएगी कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। थानाध्यक्ष को मौके पर भेजकर गहनता से जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। पीड़िता के ससुराल पक्ष के लोग मुंबई में हैं इसलिए उनका पता करके उनसे भी बातचीत करके कार्यवाही की जाएगी। जिले का यह पहला मामला है इसलिए नए तलाक कानून के तहत जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
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