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बहराइच में तिहरे हत्याकांड पर 23 साल बाद फैसला, भाजपा विधायक बरी, 5 को मिली सजा

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बहराइच। यूपी में बहराइच में वर्ष 1995 में हुए ट्रिपल मर्डर मामले की शनिवार को सुनवाई हुई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने हत्या के 10 आरोपियों पर फैसला ​सुनाया। इन आरोपियों में महसी के मौजूदा भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह भी शामिल थे। कोर्ट ने विधायक सुरेश्वर सिंह सहित चार लोगों को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया। जबकि, अन्य 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले में बाकी 2 लोगों की मौत मुकदमे के दौरान हो गई थी।

bahraich news: BJP MLA acquitted in triple murder case

हत्या का यह मामला वर्ष 1995 का है, जब प्रधानी के चुनाव के दौरान थाना क्षेत्र हरदी के भगवानपुर में गोलीकांड के दौरान 3 लोगों को मार डाला गया था। जिसमें 11 लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने फैसला सुनाते हुए सुरेश्वर सिंह ,अवधेश सिंह ,कौशल सिंह ,राधा मोहन सिंह को दोषमुक्त करार दिया। इन चारों को बरी कर दिया गया। जबकि, अन्य 7 लोगों पर सुनवाई हुई।

bahraich news: BJP MLA acquitted in triple murder case

उनमें से भी 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसलिए, शेष बचे हुए पांच आरोपियों में विधायक सुरेश्वर सिंह के भाई बृजेश्वर सिंह उर्फ धीरू सिंह के साथ बृजलाल मिश्रा, महाराज दीन मिश्रा ,राजू भुजवा व डिप्टी लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

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bahraich news: BJP MLA acquitted in triple murder case
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