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10 साल की चचेरी बहन से दुष्कर्म के 36वें दिन दोषी को यूपी में सुनाई गई उम्रकैद की सजा

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औरेया . उत्तर प्रदेश में औरेया जिले में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। दुष्कर्म करने वाले युवक पर दो लाख का जुर्माना भी लगाया गया। दुष्कर्म की वारदात 35 दिन पहले अंजाम दी गई थी। एक शख्स ने अपनी ही चचेरी बहन को हवस का शिकार बनाया था। पीड़िता की उम्र महज 10 साल है। घटना के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। त्वरित न्याय के क्रम में न्यायाधीश औरैया राजेश चौधरी ने घटना के 36वें दिन केस पर फैसला सुनाया। इस केस की सुनवाई लगातार 16 दिन चली थी।

दुष्कर्म के दोषी को वारदात के 36वें दिन उम्रकैद

दुष्कर्म के दोषी को वारदात के 36वें दिन उम्रकैद

संवाददाता के अनुसार, इससे पहले औरैया की अदालत ने 9 दिन की सुनवाई में उम्रकैद की सजा सुनाकर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया था। अब ताजा घटना औरैया जनपद के दिबियापुर थाना क्षेत्र से सामने आई। जिसमें 9 सितंबर को चचेरे भाई ने ही मासूम से दुष्कर्म किया। दिबियापुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपी अंशु को गिरफ्तार किया। साक्ष्य जुटाते हुए पुलिस ने 14 दिन बाद यानी 23 सितंबर को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया।

डीएनए रिपोर्ट पेश करना अहम कदम रहा

डीएनए रिपोर्ट पेश करना अहम कदम रहा

पुलिस ने आरोपी का डीएनए रिपोर्ट भी आरोप पत्र के साथ दाखिल किया। जिससे उसके बच निकलने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। पुलिस ने अदालत से निवेदन किया कि इस मामले की फास्ट सुनवाई की जाए। जिसके बाद पुलिस के अनुरोध पर पोक्सो कोर्ट ने लगातार 16 कार्य दिवस सुनवाई करते हुए उम्रकैद की सजा तय कर दी।

ऐसे बनाया था दरिंदे ने मासूम को शिकार

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अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सरकारी वकील जितेंद्र तोमर ने बताया कि 10 वर्षीय बालिका बैंक में स्कॉलरशिप के लिए खाता खुलवाने गयी हुई थी। उसी वक्त चचेरे भाई अंशु ने घसीटते हुए मकान में खींच ले गया। वारदात के बाद बालिका रोने लगी। परिजनों ने उस मामले में शिकायत दर्ज कराई।

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English summary
auraiya Pocso court verdict in minor girl case, Life imprisonment for accused
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