पहलू खान मॉब लिंचिंग प्रकरण : अलवर कोर्ट ने 6 आरोपियों को किया बरी
पहलू खान मॉब लिंचिंग प्रकरण में सभी आरोपी बरी
अलवर। राजस्थान के अलवर जिले के बहुचर्चित पहलू खान मॉब लिंचिंग प्रकरण में बुधवार को एडीजे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 44 गवाह कराए गए। प्रकरण में 7 जुलाई को दोनों पक्षों की तरफ से अंतिम बहस पूरी होने के बाद न्यायाधीश सरिता स्वामी ने फैसले के लिए 14 अगस्त की तारीख पेशी तय की थी।
क्या है पहलू खान मॉब लिंचिंग केस
बता दें कि एक अप्रेल 2017 को एनएच-8 पर बहरोड़ के निकट से कुछ लोग 6 पिकअप में गोवंश भरकर ले जा रहे थे। गोकशी के शक में लोगों ने पीछाकर वाहन पिकअप रुकवाई। भीड़ ने बहरोड़ हाइवे पर ही एक पिकअप में सवार हरियाणा के जयसिंहपुरा निवासी पहलू खां और उसके अन्य साथियों के मारपीट कर दी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए पहलू खां की बहरोड़ के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान 4 अप्रेल 2017 को मौत हो गई थी। घटना से देशभर में बवाल मच गया।
प्रकरण में बहरोड़ थाना पुलिस ने पहलू खां हत्याकांड के अलावा गोतस्करी के छह प्रकरण दर्ज कर गोवंश से भरे छह पिकअप वाहनों को जब्त किया था। पहलू खां हत्याकांड में पुलिस ने नामजद आरोपियों और वायरल वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी की। प्रकरण में पुलिस ने बहरोड़ निवासी विपिन यादव, कालूराम, दयानंद, रविंद्र कुमार, योगेश कुमार, भीम राठी व दीपक उर्फ गोलू गिरफ्तार किया। वहीं, दो बाल अपचारी निरुद्ध किए गए।
छह
जनों
को
सीआईडी
सीबी
ने
दी
क्लीनचिट
पहलू
खां
हत्याकांड
मामले
की
जांच
बाद
में
सीआईडी
सीबी
को
सौंप
दी
गई
थी।
सीआईडी
सीबी
ने
अपनी
जांच
में
मोबाइल
लोकेशन
के
आधार
पर
छह
नामजद
आरोपियों
को
क्लीनचिट
दे
दी
थी।
जबकि
पहलू
खां
ने
अपने
पर्चा
बयान
में
इन
लोगों
के
नाम
बताए
थे
और
घटना
के
बाद
से
ये
सभी
फरार
थे।
वहीं,
पुलिस
ने
उन
पर
5-5
हजार
रुपए
का
इनाम
भी
घोषित
किया
हुआ
था।
पहले बहरोड़ फिर अलवर में सुनवाई
पहलू खां प्रकरण में चालान पेश होने के बाद बहरोड़ एडीजे न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। बाद में पहलू खां के परिजनों ने मामले की सुनवाई बहरोड़ की बजाय अलवर कोर्ट में करने की मांग की। जिसके बाद सुनवाई अलवर के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-1 में शुरू की गई।
6 accused in the Pehlu Khan lynching case (2017) in Alwar have been acquitted by a Rajasthan court. pic.twitter.com/oGzsFY64Ri
— ANI (@ANI) August 14, 2019