अलवर मॉब लिंचिंग : पहलू खां हत्या के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाया यह फैसला
अलवर। देशभर में राजस्थान का शर्मसार करने वाले अलवर मॉब लिंचिग केस व पहलू खां की हत्या के मामले में शुक्रवार को दो नाबालिग आरोपियों को न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड में प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट सरिता धाकड़ ने फैसला सुनाया। दोनों आरोपियों को सुरक्षित बाल ग्रह जयपुर भेजने के आदेश दिए हैं।
अलवर मॉब लिंचिंग अप्रेल 2017
केस ऑफिसर रामकिशोर एएसआई ने बताया कि मामले में एविडेंस के तौर पर उपलब्ध फोटो और वीडियो के आधार पर ही फैसला सुनाया गया है। एडवोकेट सीराज खा ने बताया कि अप्रेल 2017 में अलवर जिले के बहरोड़ में गोतस्करी के शक में पहलू खां और उनके परिजनों पर भीड़ ने हमला कर दिया था, जिसमे गम्भीर रूप दे घायल पहलू खां की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
नौ में से छह आरोपी बरी
इस मामले में पुलिस ने कुल 9 आरोपी बनाए थे, जिसमें 6 आरोपियों को एडीजे कोर्ट संख्या एक ने अगस्त 2019 में सन्देह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। इसी मामले में दो नाबालिगों के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड में शुक्रवार को फैसला सुनाया गया। दोनों को तीन-तीन साल के लिए सुरक्षित बाल ग्रह जयपुर के लिए भेजने की सजा सुनाई है।
पिता ने जताई नाराजगी
अभी एक आरोपी का मामला पोक्सो अदालत में चल रहा है। वहीं, इस मामले में आरोपी के पिता का कहना है कि वह न्यायालय के फैसले से खुश नहीं है, क्योंकि एडीजे कोर्ट ने इसी मामले में 6 आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन उनके बच्चों को आज दोषी करार दिया है।