जेल में ही रहेगी देवी-देवताओं पर टिप्पणी करने वाली यूट्यूबर हीर खान, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
प्रयागराज। सोशल मीडिया पर हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली यूट्यूबर सना उर्फ हीर खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रयागराज की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हीर खान को जमानत पर रिहा किए जाने से इनकार करते हुए उसकी अर्जी को खारिज कर दिया है। यह आदेश कोर्ट ने उसके अपराध की गंभीरता और अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद दिया है। बता दें कि यूट्यूबर हीर खान 25 अगस्त से जेल में बंद है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हीर खान को जेल से बाहर आने के लिए अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। हीर खान की जमानत अर्जी पर बुधवार (11 नवंबर) को डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और अर्जी को खारिज कर दिया। दरअसल, सरकारी वकील ने हीर की इस अर्जी का विरोध किया था और उसे जमानत नहीं दिए जाने की सिफारिश की थी।
यूट्यूब पर फैला रही थी नफरत
गौरतलब है कि प्रयागराज के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली अट्ठाइस साल की युवती सना उर्फ़ हीर खान पिछले दो सालों से सोशल मीडिया काफी एक्टिव है। वो एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कर रही थी। एक साल पहले उसने अपना यू ट्यूब चैनल भी शुरू किया था। यू ट्यूब पर वह अपने भड़काऊ बयानों के वीडियो बनाकर अपलोड करती थी।
हीर खान ने कहा था- पुलिस का डर नहीं है...
अगस्त महीने में हीर खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। जिसे उन्होंने हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए वीडियो अपलोड की थी। वीडियो में महिला ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वायरल वीडियो में हीर खान यह भी कहती है कि उसे पुलिस का डर नहीं है, क्योंकि वह पिछले दो सालों से ऐसा कर रही है लेकिन अबतक पुलिस ने कुछ नहीं किया। हीर खान कहती है कि वह खुद चाहती है कि पुलिस केस हो फिर वह बताएगी कि वह क्या कर सकती है। इस पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। मामले की शिकायत पुलिस से की गई थी।
देशद्रोह समेत इन धाराओं में दर्ज है केस
25 अगस्त को प्रयागराज पुलिस ने हीर खान को गिरफ्तार कर अगले दिन जेल भेजा था। शुरुआती तफ्तीश में हीर के कारनामे जानकर पुलिस अफसर भी दंग रह गए। इसीलिए बाद में उसके खिलाफ देशद्रोह की धारा 153 B के साथ ही 295 A, 298, 505(1 बी), 505 (2 B) और 124 A की धाराएं भी बढ़ा दी गईं थीं। हीर के परिवार वालों ने खुद के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक़ का रिश्तेदार होने का दावा भी किया था।
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