कृष्णानंद राय हत्याकांड: CBI कोर्ट के फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील करेगी योगी सरकार
प्रयागराज। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड मामला में योगी सरकार सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रयागराज हाईकोर्ट में अपील करेगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को संज्ञान में लिया है। हालांकि अभी तक हमारे पास फैसले की कॉपी नहीं आ सकी है। फैसले की कॉपी आने के बाद राज्य सरकार उसका अध्ययन करेगी और विधि सलाह के अनुरूप इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीबीआई कोर्ट के फैसले के विरूद्ध अपील दाखिल करेगी।
जमकर
हो
रही
है
किरकिरी
भाजपा
विधायक
कृष्णानंद
की
हत्या
के
मामले
में
बीते
बुधवार
को
सीबीआई
न्यायालय
ने
अपना
फैसला
सुनाया
था।
सीबीआई
कोर्ट
ने
14
साल
पुराने
कृष्णानंद
राय
हत्याकांड
में
सभी
आरोपियों
को
बरी
कर
दिया
था।
जबकि
आरोपियों
में
बरी
होने
वाले
लोगों
में
पूर्वांचल
के
बाहुबली
माफिया
मुख्तार
अंसारी
और
उसके
भाई
अफजाल
अंसारी
समेत
बड़े
नाम
शामिल
थे।
सबसे
खास
बात
यह
है
कि
इन
सभी
को
सबूतों
के
अभाव
में
बरी
किया
गया
है।
यानी
सीबीआई
की
जांच
में
कुछ
भी
नहीं
निकला
है।
सीबीआई
कोर्ट
के
फैसले
के
बाद
सरकार
व
सीबीआई
की
भी
जमकर
किरकिरी
हो
रही
है
और
सोशल
मीडिया
प्लेटफार्म
पर
तो
यह
पहला
ट्रेंड
बन
चुका
है।
क्या
है
मामला
उत्तर
प्रदेश
के
गाजीपुर
में
29
नवंबर
2005
को
विधायक
कृष्णानंद
राय
के
काफिले
पर
हमला
हुआ
था।
एके
47
से
विधायक
व
उनके
6
अन्य
साथियों
को
भून
डाला
गया
था।
तत्कालीन
मीडिया
रिपोर्ट
के
अनुसार
इस
घटना
में
400
से
अधिक
राउंड
फायरिंग
की
गई
थी
और
इस
घटना
ने
यूपी
ही
नहीं
पूरे
देश
में
हड़कंप
मचा
दिया
था।
इस
वारदात
को
अंदाम
देने
में
सीधे
तौर
पर
मुख्तार
अंसारी
का
नाम
सामने
आया
था।
क्योंकि
कृष्णानंद
व
मुख्तार
के
बीच
वर्चस्व
की
जंग
चल
रही
थी।
हालांकि
घटना
के
समय
मुख्तार
जेल
में
बंद
था
और
सीबीआई
जांच
में
उसे
इसी
बात
का
फायदा
मिला।
हालांकि
सीबीआई
ने
मुख्तार
को
120
बी
चानी
साजिश
रचने
का
मुल्जिम
बनाया
था।लेकिन
उसके
लिये
भी
सीबीआई
साक्ष्य
नहीं
दे
सकी
और
सीबीआई
अदालत
ने
सभी
को
बरी
कर
दिया
है।
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