आचार संहिता का उल्लंघन मामले में डिप्टी सीएम केशव मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी
Prayagraj news, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के विरुद्ध प्रयागराज की सांसद विधायक स्पेशल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में चल रहे मुकदमे में पेश न होने पर स्पेशल कोर्ट ने केशव मौर्य को चेतावनी दी है कि वह अगली सुनवाई पर हाजिर होकर अपनी जमानत कराएं, अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि केशव मौर्य के विरुद्ध चल रहे इस मुकदमे में 23 मार्च 2017 को ही वारंट जारी किया गया है। लेकिन कोर्ट के आदेश की अवेहलना कर रहे केशव मौर्य पर अब स्पेशल कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है और कोर्ट में पेश होकर जमानत ना कराने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल 2019 को होगी। मुकदमे पर सुनवाई स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी कर रहे हैं।
क्या
है
मामला
उत्तर
प्रदेश
के
मौजूदा
उपमुख्यमंत्री
केशव
प्रसाद
मौर्य
के
खिलाफ
2007
में
आचार
संहिता
उल्लंघन
का
मामला
दर्ज
किया
गया
था।
केशव
मौर्य
पर
आरोप
था
कि
प्रतिबंधित
क्षेत्र
में
केशव
कमल
का
फूल
का
बैज
लगाकर
नारेबाजी
करते
हुए
गये।
इस
दौरान
उन्हें
पुलिस
ने
रोकने
का
प्रयास
किया
लेकिन
केशव
मौर्य
नहीं
माने
और
केंद्राचल
कॉलोनी
से
गुजरे।
इस
मामले
में
सब
इंस्पेक्टर
राजेंद्र
प्रसाद
की
ओर
से
केशव
मौर्य
के
विरुद्ध
2
मई
2007
को
रिपोर्ट
दर्ज
कराई
गई।
मामले
में
पुलिस
ने
चार्जशीट
दाखिल
की
और
सुनवाई
शुरू
हुई
तो
केशव
मौर्य
को
कई
बार
समन
जारी
किया
गया।
लेकिन
केशव
मौर्य
जब
कोर्ट
में
हाजिर
नहीं
हुए
तो
उनके
विरुद्ध
23
मार्च
2017
को
जमानती
वारंट
जारी
किया
था।
जिसका
आज
तक
अनुपालन
नहीं
किया
गया
है।
यह
मामला
अब
प्रयागराज
की
सांसद
विधायक
स्पेशल
कोर्ट
में
पहुंचा
तो
केशव
को
हाजिर
होकर
जमानत
कराने
की
सख्त
चेतावनी
दी
गयी
है।
कोर्ट
ने
कहा
है
कि
हाजिर
नहीं
होने
पर
कोर्ट
सख्त
कार्रवाई
के
आदेश
करेगी।
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