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आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी राहत, 29 केसों में नहीं होगी गिरफ्तारी

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Azam Khan को Allahabad High Court से बड़ी राहत, 29 FIR पर लगी रोक । वनइंडिया हिंदी

प्रयागराज। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से संबंधित भूमि मामलों में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी भूमि मामलों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। एफआईआर पर रोक लगाने के बाद अब इन मामलों में आजम खान की गिरफ्तारी नहीं होगी। बता दें कि जमीन कब्जा करने को लेकर आज़म खान के खिलाफ किसानों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

29 मामलों में गिरफ्तारी पर लगाई रोक

29 मामलों में गिरफ्तारी पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस मंजू रानी चौहान की डबल बेंच में आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों की गिरफ्तारी पर रोक वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई। जिसमें 84 मुकदमों में से 29 मामलों में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। हालांकि अभी अन्य मुकदमों पर आजम की मुश्किल जस की तस है, लेकिन अब 29 मुकदमों को आधार बनाकर उनमें भी राहत का प्रयास आजम खान की ओर से किया जायेगा। गौरतलब है कि आजम खान पर किसानों की जमीन हड़पने से लेकर किताबें चोरी, भैंस चोरी और बकरी चोरी समेत 84 मामले हाल में ही दर्ज किए गए हैं।

नहीं रद्द होगा मुकदमा

नहीं रद्द होगा मुकदमा

आजम खान की गिरफ्तारी पर भले ही हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन आजम खान की प्रमुख मांग को हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है। दरअसल आजम खान ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमों को रद्द किए जाने व गिरफ्तारी को रोके जाने की मांग की थी। इसमें हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी रोकने वाली मांग को कानून सही माना और उसे मंजूर कर लिया। लेकिन उनके ऊपर दर्ज मुकदमों को रद्द करने से इन्कार कर दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, रामपुर डीएम और एसएसपी से मुकदमों के संदर्भ में जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी।

SIT ने जारी किए थे 27 नोटिस

SIT ने जारी किए थे 27 नोटिस

आजम खान पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन जबरन लिखवा लेने का आरोप था। अब सपा सांसद आजम खान की इन मामलों में गिरफ्तारी नहीं होगी। इससे पहले, मंगलवार को किसानों की जमीन कब्जाने के मामलों में दर्ज मुकदमों की जांच कर रही एसआईटी (विशेष जांच दल) ने सांसद आजम खान को 27 नोटिस जारी किए थे। एसआईटी ने आजम खान को नोटिस जारी कर इन मुकदमों के संबंध में 25 सितंबर तक अपना बयान दर्ज कराने को कहा था। आजम खान के घर पर किसी ने नोटिस को रिसीव नहीं किए तो इसे उनके घर के गेट पर चस्पा कर दिए गए। हालांकि, कुछ देर बाद ही नोटिस गेट से फाड़ दिए।

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English summary
sp mp Azam Khan allahabad High court stay arrest in 29 FIR
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