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बिहार के बाहुबली सांसद पप्पू यादव ने किया सरेंडर, सुनवाई के बाद मिली जमानत

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Prayagraj News, प्रयागराज। बिहार के बाहुबली सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को 26 साल पुराने एक मामले में स्पेशल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पप्पू यादव के सरेंडर करने पर उनके विरूद्ध जारी गैरजमानती वारंट व कुर्की का वारंट निरस्त कर दिया है। साथ ही उनकी जमानत मंजूर कर न्यायिक अभिरक्षा से रिहा कर दिया है। गौरतलब है कि गाजीपुर में 26 साल पहले दर्ज पप्पू यादव पर मुकदमे की सुनवाई प्रयागराज स्थित सांसद विधायक स्पेशल कोर्ट कर रही है। जिसमें उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये कोर्ट ने आदेश दिया था। कोर्ट का कड़ा रूख देखते हुये पप्पू यादव ने सरेंडर किया, जिस पर उन्हें जमानत दी गयी है। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी कर रहे हैं।

Pappu Yadav surrenders in MP MLA Special Court

क्या है मामला
स्पेशल कोर्ट में चल रहे मुकदमे के अनुसार 1993 में चुनाव के दौरान पप्पू यादव ने बिहार से सटे गाजीपुर जिले में गड़बड़ी करने का प्रयास किया था। उन पर आरोप था कि 8 नवंबर 1993 को 19 गाड़ियों के काफिले के साथ अपने समर्थकों को लेकर वह पोलिंग बूथ पर पहुंच गये थे। पुलिस के रोकने के बावजूद भी बाहुबली पप्पू नहीं रूके। इसी मामले में पुलिस ने पप्पू यादव व उनके सैकड़ों समर्थकों के विरूद्ध मोहम्मदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच पूरी की तो पप्पू यादव समेत 127 लोगों के खिलाफ चार्ज सीट कोर्ट में दाखिल की। जिसके बाद से इस मुकदमे की सुनवाई चल रही थी।

स्पेशल कोर्ट आया मुकदमा
स्पेशल कोर्ट बनने के बाद यह मुकदमा प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर हुआ तो यहां सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने पप्पू यादव को सुनवाई के दौरान हाजिर होने का समन जारी किया, लेकिन पप्पू यादव हाजिर नहीं हुए। दो सुनवाई पर लापरवाही के बाद कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया और पप्पू यादव के विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी करते हुये पुलिस को आदेश दिया कि उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाये। साथ ही कुर्की का भी वारंट कोर्ट से जारी कर दिया गया। कड़ी कार्रवाई होते देख पप्पू यादव ने कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें राहत देते हुये जमानत दे दी गयी है।

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English summary
Pappu Yadav surrenders in MP MLA Special Court
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