बिहार के बाहुबली सांसद पप्पू यादव ने किया सरेंडर, सुनवाई के बाद मिली जमानत
Prayagraj News, प्रयागराज। बिहार के बाहुबली सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को 26 साल पुराने एक मामले में स्पेशल कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने पप्पू यादव के सरेंडर करने पर उनके विरूद्ध जारी गैरजमानती वारंट व कुर्की का वारंट निरस्त कर दिया है। साथ ही उनकी जमानत मंजूर कर न्यायिक अभिरक्षा से रिहा कर दिया है। गौरतलब है कि गाजीपुर में 26 साल पहले दर्ज पप्पू यादव पर मुकदमे की सुनवाई प्रयागराज स्थित सांसद विधायक स्पेशल कोर्ट कर रही है। जिसमें उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के लिये कोर्ट ने आदेश दिया था। कोर्ट का कड़ा रूख देखते हुये पप्पू यादव ने सरेंडर किया, जिस पर उन्हें जमानत दी गयी है। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी कर रहे हैं।
क्या
है
मामला
स्पेशल
कोर्ट
में
चल
रहे
मुकदमे
के
अनुसार
1993
में
चुनाव
के
दौरान
पप्पू
यादव
ने
बिहार
से
सटे
गाजीपुर
जिले
में
गड़बड़ी
करने
का
प्रयास
किया
था।
उन
पर
आरोप
था
कि
8
नवंबर
1993
को
19
गाड़ियों
के
काफिले
के
साथ
अपने
समर्थकों
को
लेकर
वह
पोलिंग
बूथ
पर
पहुंच
गये
थे।
पुलिस
के
रोकने
के
बावजूद
भी
बाहुबली
पप्पू
नहीं
रूके।
इसी
मामले
में
पुलिस
ने
पप्पू
यादव
व
उनके
सैकड़ों
समर्थकों
के
विरूद्ध
मोहम्मदाबाद
थाने
में
मुकदमा
दर्ज
कराया।
पुलिस
ने
जांच
पूरी
की
तो
पप्पू
यादव
समेत
127
लोगों
के
खिलाफ
चार्ज
सीट
कोर्ट
में
दाखिल
की।
जिसके
बाद
से
इस
मुकदमे
की
सुनवाई
चल
रही
थी।
स्पेशल
कोर्ट
आया
मुकदमा
स्पेशल
कोर्ट
बनने
के
बाद
यह
मुकदमा
प्रयागराज
की
स्पेशल
कोर्ट
में
ट्रांसफर
हुआ
तो
यहां
सुनवाई
शुरू
हुई।
कोर्ट
ने
पप्पू
यादव
को
सुनवाई
के
दौरान
हाजिर
होने
का
समन
जारी
किया,
लेकिन
पप्पू
यादव
हाजिर
नहीं
हुए।
दो
सुनवाई
पर
लापरवाही
के
बाद
कोर्ट
ने
सख्त
रूख
अपनाया
और
पप्पू
यादव
के
विरूद्ध
गैर
जमानतीय
वारंट
जारी
करते
हुये
पुलिस
को
आदेश
दिया
कि
उन्हें
गिरफ्तार
कर
कोर्ट
में
पेश
किया
जाये।
साथ
ही
कुर्की
का
भी
वारंट
कोर्ट
से
जारी
कर
दिया
गया।
कड़ी
कार्रवाई
होते
देख
पप्पू
यादव
ने
कोर्ट
में
सरेंडर
किया,
जिसके
बाद
उन्हें
राहत
देते
हुये
जमानत
दे
दी
गयी
है।
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