पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी, ये है मामला
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की सांसद विधायक स्पेशल कोर्ट प्रयागराज द्वारा कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उन पर चल रहे मुकदमे की सुनवाई शनिवार को हुई। कोर्ट ने मंत्री को हाजिर करने के लिए कहा तो पता चला ना तो मंत्री जी आए हैं और ना ही उनकी ओर से कोई माफीनामा ही आया है। इस पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और उनके विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। मुकदमे पर सुनवाई स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी कर रहे हैं।
क्या है मामला
स्पेशल कोर्ट में आई पत्रावली के अनुसार मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले का है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे जतिन प्रसाद लखीमपुर खीरी में प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने वाहन जुलूस निकाल कर शक्ति प्रदर्शन किया था। जिसे लेकर 25 अप्रैल 2014 को उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया कि उन्होंने बिना अनुमति के ही वाहन जुलूस निकाला और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। उन पर मुकदमा फ्लाइंग स्क्वायड मजिस्ट्रेट नरेश चंद्र ने लखीमपुर खीरी के मितौली थाने में दर्ज कराया।
मुकदमे में एक बार भी हाजिर नहीं हुए जितिन प्रसाद
यह मुकदमा पिछले 5 साल से जिला न्यायालय में लंबित था। इस मुकदमे में एक बार भी जतिन प्रसाद हाजिर नहीं हुए थे। स्पेशल कोर्ट बनने के बाद इस मुकदमे की पत्रावली प्रयागराज स्पेशल कोर्ट में ट्रसांफर होकर आई है। जिस पर सुनवाई शुरू हुई तो फिर से जतिन प्रसाद कोर्ट में हाजिर नहीं हुये। इस पर स्पेशल कोर्ट ने जतिन प्रसाद के विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया है।
ये भी पढ़ें: मेरठ: जिला पंचायत उप चुनाव में बूथ कैप्चरिंग को लेकर हुई हिंसा, प्रधान के बेटे की मौत