दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल स्पेशल कोर्ट में नहीं हुए हाजिर, कोर्ट ने कहा- कुर्की के विकल्प खुले
प्रयागराज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, हरि कृष्ण, समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की मुश्किल बढ़ सकती है। स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने कोर्ट में हाजिर न होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदिअगली सुनवाई 25 मई को आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो उनके विरुद्ध सीआरीपी की धारा 82 के तहत फरार होने की उद्धोषणा और धारा 83 के तहत सम्पत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
कोर्ट ने 25 मई की दी तारीख
मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनके वकील को 25 मई को कोर्ट में पेश करने की अंडरटेकिंग ली और आदेश किया कि, यादि उक्त तिथि पर वह कोर्ट में उपस्थित नहीं होते है तो कोर्ट कार्रवाई करेगी। हालांकि केजरीवाल के वकील की ओर से हर हाल में अगली सुनवाई पर उन्हें हाजिर करने का आश्वासन दिया है। जिसके आधार पर इस बार सुनवाई के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। अन्यथा पिछली सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी थी।
क्या है मामला
वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुमार विश्वास चुनाव मैदान में थे और उनके प्रचार प्रसार के लिये अरविंद केजरीवाल अपनी टीम के साथ उत्तर प्रदेश के अमेठी में आये हुये थे। दर्ज मुकदमे के अनुसार, 20 अप्रैल 2014 को अरविंद केजरीवाल व उनके सहयोगी गौरीगंज में रोड शो कर रहे थे और रास्ता जाम कर दिया गया। जब इन्हें वहां ड्यूटी पर तैनात अपर मुख्य अधिकारी जेपी मौर्य द्वारा रोका गया तो ढोल बजाकर नारेबाजी करते हुये रोड शो जारी रहा। काफी समझाने के बाद भी जब अरविंद केजरीवाल व उनके साथी नहीं माने तो इनके विरूद्ध गौरीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं, दूसरा मामला थाना मुसाफिरखाना में दर्ज हुआ था। इन दोनों मामलों में लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा लिखा गया है।
विशेष कोर्ट में चल रही सुनवाई
पुलिस द्वारा चार्ज चार्जशीट लगाकर इन दोनों मुकदमों को कोर्ट में दाखिल किया गया था और इस वक्त दोनों मुकदमे प्रयागराज की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई के लिये भेजे गये हैं। जिस पर विशेष न्यायधीश पवन कुमार तिवारी सुनवाई कर रहे हैं। फिलहाल इन्हीं दोनों मुकदमों की पिछली दो सुनवाई के दौरान ना तो अरविंद केजरीवाल हाजिर हुये और न ही उसके सह आरोपी। कोर्ट ने इसे लापरवाही मानते हुये व कोर्ट के कीमती समय को खराब करना पाया, जिसके कारण सख्त रूख अपनात हुये अब चेतावनी जारी की है। इस मुकदमे की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी। अगर इस सुनवाई पर वह हाजिर नहीं हुये या स्थागन आदेश के प्रार्थना पत्र पर अद्यतन स्थिति स्पष्ट नहीं की गई तो उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू, कुर्की नोटिस व संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया जाएगा।
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