MP-MLA स्पेशल कोर्ट ने BJP सांसद जगदंबिका पाल को सुनाई 200 रुपये जुर्माने की सजा
Prayagraj News,प्रयागराज। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में प्रयागराज स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने भाजपा सांसद जगदंबिका पाल को जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि इसी मामले में उनकी 1 माह की सजा को स्पेशल कोर्ट ने माफ कर दिया है और वह सिर्फ अब जुर्माने की सजा देकर इस केस से बरी हो जाएंगे। सांसद जगदंबिका को अवर न्यायालय ने 1 माह के कारावास और 100 जुर्माने की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ स्पेशल कोर्ट में जगदंबिका पाल की ओर से अपील की गई थी। मामले में स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी ने सुनवाई करते हुए जगदंबिका पाल की एक माह की कारावास की सजा को माफ कर दिया। जबकि जुर्माने की रकम को दुगना करते हुए यानी 100 की बजाय 200 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
क्या
है
मामला
मामला
उत्तर
प्रदेश
के
सिद्धार्थनगर
का
है।
वर्ष
2014
में
भाजपा
प्रत्याशी
जगदंबिका
पाल
के
स्वागत
समारोह
के
लिए
वाहनों
का
काफिला
आचार
संहिता
का
उल्लंघन
करते
हुए
निकाला
गया
था।
24
मार्च
को
इस
मामले
में
तत्कालीन
एसडीएम
ने
वांसी
कोतवाली
में
जगदंबिका
पाल
समेत
रिंकू
पाल,
संजय
रावत,
अजय
श्रीवास्तव,
पुनीत
गुप्ता,
अजय
वर्मा
और
शम्भू
कश्यप
के
खिलाफ
चुनाव
आचार
संहिता
उल्लंघन
का
मुकदमा
दर्ज
कराया
था।
मामले
में
पुलिस
ने
सीजेएम
सिद्धार्थनगर
की
कोर्ट
में
चार्जशीट
दाखिल
की
तो
कोर्ट
ने
22
दिसंबर
2017
को
जगदंबिका
समेत
अन्य
को
एक
माह
की
कैद
व
100
रुपये
जुर्माने
की
सजा
सुनाई
थी।
जमा
हुआ
जुर्माना
केस
खत्म
सिद्धार्थनगर
सीजेएम
के
निर्णय
के
खिलाफ
जगदम्बिका
पाल
ने
स्पेशल
कोर्ट
में
अपील
दाखिल
की
थी।
जिसे
स्पेशल
कोर्ट
ने
आंशिक
रूप
से
स्वीकार
कर
एक
माह
कारावास
की
सजा
को
खत्म
कर
दिया
है।
जबकि
जुर्माने
की
राशि
को
दुगना
कर
दिया
है।
दंड
स्वरूप
जुर्माने
की
रकम
(200
रुपए)
जमा
करने
के
बाद
इस
मामले
का
निस्तारण
कर
दिया
गया
है।
वहीं,
कोर्ट
में
सुनवाई
पूरी
होने
के
बाद
सांसद
जगदंबिका
पाल
कुंभ
मेले
में
शिरकत
करने
पहुंचे।
वहां
पर
अखाड़ा
परिषद
के
अध्यक्ष
समेत
अन्य
संतों
से
मुलाकात
कर
उनसे
आशीर्वाद
प्राप्त
किया,
देर
रात
वह
दिल्ली
के
लिए
रवाना
हो
गए।