बीजेपी प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, हाजिर न होने पर कुर्क होगी संपत्ति
प्रयागराज। चुनावी माहौल के बीच बीजेपी के इटावा से प्रत्याशी रामशंकर कठेरिया मुश्किल में फंस गये हैं। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में उनके विरूद्ध प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर वह अगली सुनवाई पर हाजिर नहीं हुये तो उनके विरूद्ध संपत्ति जब्त करने के लिए कुर्की की कार्रवाई शुरू की जायेगी।
अगली सुनवाई 30 मई को
गौरतलब है कि रमाशंकर कठेरिया बीजेपी के बड़े नेता हैं। आगरा से सांसद रहने के साथ ही वह एससी-एसटी आयोग के चेयरमैन भी हैं। हालांकि इस बार भाजपा ने उन्हें इटावा सीट से प्रत्याशी बनाया है। जहां उन्हें अपनी पत्नी मृदुला कठेरिया व गठबंधन के प्रत्याशी से तगडी चुनौती मिलेगी। इसे लेकर वह पहले से ही परेशान थे, लेकिन स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर उनकी मुश्किल और बढ़ा दी है। मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी और हर हाल में राम शंकर को इस दिन कोर्ट में हाजिर होना होगा। अगर वह हाजिर नहीं हुए तो उनके विरूद्ध कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नोटिस जारी की जायेगी।
क्या है मामला
स्पेशल कोर्ट में चल रहे मुकदमे के अनुसार 2012 में चुनाव के दौरान रमाशंकर कठेरिया व अन्य लोगों ने आचार संहिता का उल्लंघन किया था। जिस पर आगरा के हरी पर्वत थाने में एसओ प्रीतम सिंह ने सांसद रमा शंकर कठेरिया समेत दर्जनों लोगों के विरूद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। इन पर आरोप था कि नामांकन का समय खत्म हो जाने के बाद भी इनके साथ हजारों समर्थक जुलूस निकाल कर नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान सड़क पर यातायात भी प्रभावित हुआ। इन्ही मामलों को लेकर दर्ज मुकदमें चार्ज सीट दाखिल हुई थी और अब यह मुकदमा ट्रांसफर होकर प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट आया हुआ है।
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नहीं हुए हाजिर तो संपत्ति होगी जब्त
मंगलवार को जब सांसद रमाशंकर हाजिर नहीं हुये तो उनके विरूद्ध कोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार कर लिया है और गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये कहा कि अगर अगली सुनवाई पर रमाशंकर हाजिर नहीं हुये तो उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कुर्की की नोटिस जारी की जायेगी। हालांकि इस मामले में अन्य अभियुक्तों ने स्पेशल कोर्ट में हाजिर होकर जमानत की अर्जी के साथ वारंट रद्द करने की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। मुकदमे पर अगली सुनवाई 30 मई को होगी।