प्रयागराज: केजरीवाल और कुमार विश्वास को कोर्ट की चेतावनी, हाजिर ना होने पर होंगे फरार घोषित
प्रयागराज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास के प्रति प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कई बार नोटिस जारी करने व कुर्की आदि की चेतावनी देने के बावजूद भी हाजिर ना होने पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है। केजरीवाल के रवैया से नाराज स्पेशल कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। अगर अगली सुनवाई पर इन दोनों ने स्पेशल कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, तो दोनों को फरार घोषित कर दिया जाएगा और इनके विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया के तहत गैर जमानती वारंट (एनबीडब्लू) व कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
7 अगस्त को होगी अगली सुनवाई
गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान अमेठी के गौरीगंज थाना क्षेत्र में आचार संहिता उल्लंघन और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविेद केजरीवाल और कुमार विश्वास समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसकी सुनवाई प्रयागराज की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है। इस मामले में पूर्व में ही अरविंद केजरीवाल कुमार विश्वास को कई बार नोटिस जारी की जा चुकी है और वारंट भी जारी हुआ है। फिलहाल मुकदमे की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होनी है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक अदालत में हाजिर न होने पर उनके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत फरार होने की घोषणा की जाएगी और धारा 83 के तहत संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू होगी। मुकदमे पर सुनवाई कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी कर रहे हैं।
क्या है मामला
लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुमार विश्वास चुनाव मैदान में थे और उनके प्रचार प्रसार के लिये अरविंद केजरीवाल अपनी टीम के साथ उत्तर प्रदेश के अमेठी में आये हुये थे। गौरीगंज थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार 20 अप्रैल 2014 को अरविंद केजरीवाल व उनके सहयोगी गौरीगंज में रोड शो कर रहे थे और रास्ता जाम कर दिया गया। जब इन्हें वहां ड्यूटी पर तैनात अपर मुख्य अधिकारी जेपी मौर्य द्वारा रोका गया तो ढोल बजाकर नारेबाजी करते हुये रोड शो जारी रहा। काफी समझाने के बाद भी जब अरविंद केजरीवाल व उनके साथी नहीं माने तो इनके विरूद्ध गौरीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं, दूसरा मामला थाना मुसाफिरखाना में दर्ज हुआ था। इन दोनों मामलों में लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्ल्ंघन की धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। अमेठी के गौरीगंज थाने में दर्ज मुकदमे में अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, हरिकृष्ण, राकेश तिवारी, अजय सिंह, बबलू तिवारी आदि आरोपी है।
विशेष कोर्ट में चल रही सुनवाई
पुलिस द्वारा चार्जशीट लगाकर इन दोनों मुकदमों को कोर्ट में दाखिल किया गया था और इस वक्त दोनों मुकदमे प्रयागराज की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के लिये भेजे गये हैं। जिस पर विशेष न्यायधीश पवन कुमार तिवारी सुनवाई कर रहे हैं। फिलहाल इन्हीं दोनों मुकदमों की पिछली दो सुनवाई के दौरान ना तो अरविंद केजरीवाल हाजिर हुये और न ही उसके सह आरोपी। कोर्ट ने इसे लापरवाही मानते हुये व कोर्ट के कीमती समय को खराब करना पाया, जिसके कारण सख्त रूख अपनात हुये अब चेतावनी जारी की है। इस मुकदमे की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। अगर इस सुनवाई पर वह हाजिर नहीं हुये तो उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू, फरारी की उद्घोषणा व कुर्की नोटिस जारी कर संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू होगी।