आजम खान के निर्वाचन के खिलाफ जया प्रदा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
प्रयागराज। 2019 के लोकसभा चुनाव में रामपुर सीट प्रत्याशी रहीं जया प्रदा ने आजम खान के निर्वाचन को रद्द करने की मांग करते हुए प्रयागराज हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जया प्रदा की याचिका पर अमर सिंह बतौर एडवोकेट बहस भी करेंगे। जया प्रदा की ओर से दाखिल की गई इस याचिका में आजम खान के निर्वाचन को रद्द करने का जो आधार बनाया गया है वह उनका कुलपति का पद है। दरअसल आजम खान जौहर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। उन्होंने कुलपति के पद पर रहते हुए ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था।
स्वीकार
की
गई
याचिका
रामपुर
लोकसभा
सीट
से
भाजपा
प्रत्याशी
रही
जयाप्रदा
अपना
चुनाव
हार
गई
थी।
रामपुर
से
मोहम्मद
आजम
खान
सांसद
सदस्य
निर्वाचित
हुए
हैं।
लेकिन,
अब
आजम
खान
की
मुश्किलें
बढ़ने
वाली
हैं।
क्योंकि
उनके
विरुद्ध
जयाप्रदा
ने
चुनाव
याचिका
दाखिल
की
है।
शुक्रवार
को
महानिबंधक
कार्यालय
पहुंचकर
जया
प्रदा
ने
अधिवक्ता
केआर
सिंह,
अमर
सिंह
व
उनकी
पूरी
टीम
के
साथ
याचिका
दाखिल
की
और
उनकी
याचिका
को
स्वीकार
कर
लिया
गया
है।
क्या
है
आधार
जया
प्रदा
की
ओर
से
आजम
खान
के
निर्वाचन
के
विरुद्ध
दाखिल
की
गई
याचिका
में
कहा
गया
है
कि
आजम
खान
जौहर
विश्वविद्यालय
के
कुलपति
हैं।
उन्होंने
लाभ
के
पद
का
रहते
हुए
लोकसभा
का
चुनाव
लड़ा
था।
साथ
ही
धर्म
और
विश्वविद्यालय
के
नाम
पर
वोट
मांगे
थे।
जिससे
उन्होंने
आचार
संहिता
का
उल्लंघन
किया
और
उनका
आचरण
इस
पूरे
चुनाव
के
दौरान
पूरी
तरह
से
भ्रष्ट
रहा।
याचिका
में
मांग
की
गई
है
कि
आजम
खान
की
सदस्यता
को
समाप्त
किया
जाए
और
उनका
लोकसभा
चुनाव
रद्द
किया
जाए।
फिलहाल
इस
याचिका
पर
सुनवाई
के
लिए
अभी
तारीख
फिक्स
नहीं
हुई
है।
सुनवाई
शुरू
होने
के
बाद
ही
इस
मामले
पर
अदालत
का
रुख
सामने
आएगा।
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