67 लाख के गबन की आरोपी इंस्पेक्टर लक्ष्मी चौहान को HC से मिली जमानत, जानिए पूरा मामला
प्रयागराज। 67 लाख रुपए के गबन की आरोपी इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान समेत चार पुलिसवालों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। लक्ष्मी सिंह चौहान और 6 सिपाहियों पर 67 लाख रुपए के गबन का आरोप है। इन सभी पर साहिबाबाद थाने में भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। मामले का खुलासा होने के बाद आरोपी महिला पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान सहित सातों पुलिस कर्मी फरार हो गए थे। आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ महकमे ने कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया था। इसके बाद लक्ष्मी सिंह ने एंटी करप्शन कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। रिमांड के दौरान महिला इंस्पेक्टर के घर से गबन के 11 लाख रुपए बरामद हुए थे।
क्या है पूरा मामला
गाजियाबाद के लिंक रोड थाने की इंचार्ज रही इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान ने एटीएम में कैश डालने वाली कंपनी से करोड़ों की रकम चोरी किए जाने के मामले का खुलासा किया था। लक्ष्मी सिंह ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से बड़ी रकम बरामद की थी, लेकिन सरकारी लिखापढ़ी में तकरीबन 70 लाख रुपए कम दिखाए थे। आरोप है कि इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह व थाने के 6 सिपाहियों ने यह रकम आपस में बांट ली थी। इस मामले में गाजियाबाद के एसपी सिटी श्लोक कुमार ने जांच की थी और इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह के घर पर छापेमारी कर कुछ रकम भी बरामद की थी।
लक्ष्मी चौहान के घर से बरामद हुए थे गबन के 11 लाख रुपए
इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद लक्ष्मी चौहान समेत सभी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था। इन सभी पर साहिबाबाद थाने में भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। मामले का खुलासा होने के बाद आरोपी महिला पुलिस इंस्पेक्टर लक्ष्मी सिंह चौहान सहित सातों पुलिस कर्मी फरार हो गए थे। आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ महकमे ने कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया था। इसके बाद लक्ष्मी सिंह ने एंटी करप्शन कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। रिमांड के दौरान महिला इंस्पेक्टर के घर से गबन के 11 लाख रुपए बरामद हुए थे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत
अग्रिम जमानत की अर्जी मेरठ की कोर्ट से पहले ही खारिज हो चुकी थी। इनके खिलाफ अदालत से गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। आरोपियों की तरफ से खुद को बेगुनाह बताया गया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी सभी दलीलों को खारिज कर दिया। अब लक्ष्मी सिंह चौहान समेत चार पुलिसवालों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।
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