प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर समेत 18 कांग्रेसी नेताओं के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी
Prayagraj News, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी किया गया है। गैर जमानतीय वारंट प्रयागराज स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट द्वारा जारी किया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने को कहा गया है। साथ ही कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर राज बब्बर पेश नहीं होते हैं तो उनके विरूद्ध कुर्की की भी कार्यवाही की जाये। सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में राज बब्बर के अलावा 18 और कांग्रेसी नेता शामिल हैं। जिसमें वर्तमान योगी कैबिनेट के मंत्री डा. रीता बहुगुणा जोशी का भी नाम शामिल हैं।
दरअसल, तोडफोड, पत्थर बाजी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने आदि के एक मामले में राज बब्बर, निर्मल खत्री, मधुसूदन मिस्त्री समेत 18 कांग्रेसी नेताओं के विरुद्ध दर्ज मुकदमे की सुनवाई प्रयागराज स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। सुनवाई के दौरान राज बब्बर व अन्य को हाजिर होना था लेकिन, कोई भी कोर्ट नहीं पहुंचा। जिसके बाद स्पेशल कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और सभी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर अगली सुनवाई पर अदालत में पेश करने को कहा है। मामले पर सुनवाई स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी कर रहे हैं।
क्या
है
मामला
स्पेशल
कोर्ट
में
चल
रहे
मुकदमे
के
अनुसार
वर्ष
17
अगस्त
2015
को
कांग्रेस
के
प्रदेश
अध्यक्ष
राज
बब्बर
की
अगुवाई
में
हजारों
कांग्रेसियों
ने
लखनऊ
में
प्रदर्शन
किया
था।
उस
समय
कांग्रेसी
प्रदेश
में
गन्ना
किसानों
के
भुगतान,
पेट्रोल
डीजल
मूल्य
वृद्धि,
कानून
व्यवस्था
आदि
के
मुद्दे
पर
सरकार
के
खिलाफ
आंदोलन
छेडे
हुए
थे
और
प्रदर्शन
के
दौरान
ही
लगभग
5
हजार
कांग्रेसियों
की
प्रदर्शनकारी
भीड
ने
विधानसभा
की
ओर
कूच
कर
दिया।
विधानसभा
के
समीप
पहुंचने
से
रोकने
के
लिए
पुलिस
ने
बैरीकेंटिंग
की
तो
प्रदर्शनकारी
अचानक
उत्तेजित
हो
गए
और
तोड़फोड़
शुरू
कर
दी।
पुलिस
ने
लाठी
चार्ज
कर
स्थिति
पर
नियंत्रण
का
प्रयास
किया
तो
पत्थरबाजी
शुरू
हो
गई।
पथराव
में
कई
प्रशासनिक
और
पुलिस
अधिकारियों
को
चोटें
आईं।
कई
वाहन
क्षतिग्रस्त
हो
गए
और
सार्वजनिक
संपत्ति
को
गंभीर
नुकसान
पहुंचाया
गया।
हजरतगंज
थाने
में
दर्ज
हुआ
है
मुकदमा
इसी
मामले
में
राज
बब्बर,
निर्मल
खत्री,
मधूसूदन
मिस्त्री,
रीता
बहुगुणा
जोशी
व
उनके
साथियों
पर
लखनऊ
के
हजरतगंज
थाने
में
मुकदमा
दर्ज
किया
गया।
जिसमें
थाने
पर
हमला
करने
और
सार्वजनिक
संपत्ति
को
नुकसान
पहुंचाने,
तोड़फोड़
आदि
गंभीर
धाराओें
में
मुकदमा
दर्ज
है।
मुकदमा
दर्ज
होने
के
बाद
पुलिस
ने
फाइनल
रिपोर्ट
लगाकर
कोर्ट
में
चार्जशीट
दाखिल
कर
दी
थी।
मुकदमे
का
ट्रायल
भी
शुरू
हो
गया
लेकिन,
लंबे
समय
से
यह
मामला
अधर
में
लटका
हुआ
है।
अब
इस
मामले
में
अगली
सुनवाई
15
मार्च
2019
को
होगी।
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