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CM योगी के खिलाफ किया था अपशब्दों का प्रयोग, इलाहाबाद HC ने लगाई गिरफ्तारी पर रोक

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Yogi Adityanath, प्रयागराज। हाथरस में हुई गैंगरेप की घटना के विरोध प्रदर्शन के दौरान कासगंज के नीरज किशोर मिश्र ने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। टिप्पणी के खिलाफ नीरज किशोर पर एफआईआर दर्ज हुई थी और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी। तो वहीं, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार से चार सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है।

 High court stays arrest of accused making comments against CM Yogi

यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने नीरज किशोर मिश्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। दरअसल, पिछले साल हाथरस जिले में गैंगरेप की घटना हुई थी। वाल्मीकि समाज ने पुलिस पर जांच में लापरवाही का आरोप लगाया। इसी दौरान कासगंज निवासी नीरज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नीरज ने सीएम योगी को 'मोटी चमड़ी का आदमी' कहा था।

इसके बाद याची के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। तो वहीं, राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि याची हिस्ट्रीशीटर है उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। उसके खिलाफ 11 दिसंबर को पटियाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। याची का कहना था कि जनतंत्र में विरोध का अधिकार है। उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। कोर्ट ने विवेचना जारी रखने का निर्देश दिया है।

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English summary
High court stays arrest of accused making comments against CM Yogi
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