खुशखबरी : यूपी की 23520 कांस्टेबल भर्ती 2018 में मेरिट से बाहर होने वाले 2889 अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी
इलाहाबाद / प्रयागराज । उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वरा 2018 में शुरू की गयी 23520 पदों वाली कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर है और इस भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिये खुशखबरी है। इस भर्ती में मेरिट लिस्ट से बाहर होने वाले अभ्यर्थियों के लिये हाईकोर्ट ने नौकरी का रास्ता खोल दिया है।
हाईकोर्ट ने इस भर्ती में खाली रह गये 2889 पदों पर उन अभ्यर्थियों का चयन करने को कहा है, जो सभी चरण की परीक्षा तो पास करने में सफल रहे थे, लेकिन मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना सके थे। यानी कुछ अंकों की कमी की वजह से मेरिट लिस्ट से छटने वाले अथ्यर्थियों को इन स्थानों पर उनके अंकों के अनुक्रम में मेरिट लिस्ट बनाकर नौकरी दी जायेगी।
क्या
है
मामला
उत्तर
प्रदेश
में
पुलिस
भर्ती
एवं
प्रोन्नति
बोर्ड
द्वरा
2018
में
23520
पदों
के
लिये
विज्ञापन
जारी
किया
गया
और
भर्ती
शुरू
की
गयी।
भर्ती
को
निर्धारित
समय
में
संपन्न
कराया
गया
और
रिजल्ट
जारी
किया
गया।
सभी
पदों
के
सापेक्ष
मेरिट
के
अनुक्रम
में
अभ्यर्थियों
का
चयन
हुआ,
लेकिन
ज्वाइनिंग
करने
वालों
में
भारी
कमी
देखने
को
मिली
और
2889
पद
पर
अभ्यर्थियों
ने
ज्वाइनिंग
नहीं
ली।
हालांकि इनमें कुछ पदों पर अन्य कारण भी रहे। लेकिन, इसके चलते 23520 पदों वाली इस भर्ती में लगभग 3 हजार पद खाली रह गये। जबकि हजारों ऐसे अभ्यर्थी थी, जो 1 या दो नंबर से मेरिट लिस्ट में नहीं आ सके थे और पद भर जाने के कारण उन्हें नौकरी नहीं मिली थी। खाली पदों को आधार बनाकर कुछ अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की
हाईकोर्ट
ने
दिया
नियुक्ति
पर
विचार
का
आदेश
इलाहाबाद
हाईकोर्ट
में
अवनीश
कुमार
समेत
74
अन्य
अभ्यर्थियों
ने
इसी
मामले
को
लेकर
याचिकाएं
दाखिल
की
थी
।
जिस
पर
न्यायमूर्ति
अश्वनी
कुमार
मिश्र
ने
सुनवाई
शुरू
की
तो
कोर्ट
को
बताया
गया
कि
परीक्षा
के
सभी
चरण
पास
करने
वाले
अभ्यर्थियों
को
खाली
पद
पर
चयन
किये
जाने
का
पर्याप्त
आधार
है,
पर्याप्त
सफल
अभ्यर्थी
उपलब्ध
हैं,
जो
पास
हैं
और
पद
खाली
हैं,
ऐसे
में
मेरिट
लिस्ट
को
नीचे
कर
सभी
पदों
को
भरा
जायें
।
हाईकोर्ट ने सफल अभ्यर्थियों की दलीलों को स्वीकार करते हुये उनके पक्ष में फैसला सुनाया है और पुलिस भर्ती बोर्ड को रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार करने को कहा है। फिलहाल अब गेंद बोर्ड के पाले में हैं, जिस पर फैसला लेने के साथ बोर्ड को हाईकोर्ट में जवाब भी दाखिल करना है।
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