धोखाधड़ी के केस में सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद समेत 5 लोगों को कोर्ट से मिली जमानत
Prayagraj News, प्रयागराज। 2008 में पट्टे की जमीन को धोखे से खरीदने के मामले में सहारनपुर संसदीय सीट से लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस नेता इमरान मसूद व उनकी पत्नी, भाभी व तीन अन्य को बड़ी राहत मिली है। हालांकि पत्नी, भाभी व परिजनों संग कोर्ट में पहुंचे मसूद को सुनवाई के दौरान पुलिस अभिरक्षा में ही रहना पड़ा। कोर्ट में सभी आरोपियों के सरेंडर करने के बाद जमानत के लिये प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसे स्वीकार कर स्पेशाल कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी। मुकदमे पर एमपी-एमएलए कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी सुनवाई कर रहे हैं।
क्या
है
मामला
यूपी
के
सहारनपुर
जिले
में
कुतुबशेर
थाने
में
27
नवंबर
2008
तथा
28
नवंबर
2008
को
धोखाधडी
की
धाराओं
पर
इमरान
व
17
लोगों
के
विरूद्ध
मुकदमा
दर्ज
किया
गया
था।
इन
पर
आरोप
था
कि
इन
लोगों
ने
कूट
रचना
व
फर्जी
तरीके
से
अनुसूचित
जाति
के
लोगों
की
पट्टा
वाली
जमीने
हथिया
ली
थी
और
बकायदा
उसकी
रजिस्ट्री
भी
करा
ली
थी।
इसमें
इमरान
मसूद
समेत
उनकी
पत्नी
सायमा
मसूद,
भाभी
शाजिया
मसूद,
भाई
मसूद
अख्तर,
शाहजहां
बेगम
तथा
गिजाला
मसूद
आदि
नामजद
थे।
इस
मामले
में
लंबे
समय
से
इमरान
आदि
के
विरूद्ध
गिरफ्तारी
वारंट
जारी
था।
लेकिन,
कोई
भी
कोर्ट
में
हाजिर
नहीं
हो
रहा
था।
जिसके
कारण
मुकदमा
लगातार
लंबा
खिचता
चला
जा
रहा
था।
लेकिन
स्पेशल
कोर्ट
में
मामला
आने
व
कोर्ट
की
सख्ती
के
बाद
अब
इमरान
मसूद
सहित
परिजनों
ने
कोर्ट
में
समर्पण
किया
और
जमानत
की
अर्जी
दी।
इन
सभी
को
50-50
हज़ार
धनराशि
की
जमानत
दाखिल
करने
पर
जमानत
दी
गयी
है।
इस
मामले
में
भी
मिली
जमानत
उत्तर
प्रदेश
के
सहारनपुर
जिले
में
सरसवना
थाने
में
इमरान
मसूद
पर
20
मई
2010
को
मुकदमा
दर्ज
किया
गया
था।
इन
पर
आरोप
था
कि
किसानों
की
जमीन
का
निरस्त
पट्टा
वापस
दिलाने
के
लिये
इमरान
के
नेतृत्व
में
पंचायत
बुलाई
गयी
थी।
पंचायत
के
इन
लोगों
द्वारा
राष्ट्रीय
राजमार्ग
को
जाम
कर
दिया
गया
था।
इसी
मामले
में
इमरान
समेत
23
नामजद
व
200-250
अज्ञात
लोगों
के
खिलाफ
मामला
दर्ज
हुआ।
पुलिस
ने
इस
मुकदमें
की
चार्ज
सीट
तैयार
की
जिसमें
32
लोग
आरोपी
बनाये
गये
थे।
मुकदमा
कोर्ट
में
दाखिल
होने
के
बाद
सुनवाई
शुरू
हुई,
लेकिन
विधायक
इमरान
इसमें
हाजिर
नहीं
हो
रहे
थे।
यह
मामला
अब
जब
स्पेशल
कोर्ट
पहुंचा
तो
इमरान
की
लापरवाही
पर
कोर्ट
ने
सख्ती
दिखाई
और
गैर
जमानतीय
वारंट
जारी
कर
पुलिस
को
आदेश
दिया
कि
उन्हे
गिरफ्तार
कर
कोर्ट
में
पेश
किया
जाये।
पुलिसिया
कार्रवाई
से
बचने
के
लिये
पिछली
सुनवाई
पर
इमरान
ने
कोट
में
खुद
को
सरेंडर
किया,
जिस
पर
उन्हें
गिरफ्तार
कर
लिया
गया।
हालांकि
बाद
में
उनकी
जमानत
याचिका
मंजूर
कर
ली
गयी
और
उन्हे
20
मई
तक
के
लिये
अंतरिम
जमानत
दे
दी
गयी
है।
20
को
फिर
से
हाजिर
होकर
इमरान
ने
अपनी
जमानत
बढ़ा
ली
है।
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