क्रिकेटर शमी की पत्नी हसीन जहां पहुंची इलाहाबाद हाईकोर्ट, यूपी पुलिस पर लगाये गंभीर आरोप
प्रयागराज। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने फिर एक बार उनके लिये मुश्किल खड़ी कर दी है। दरअसल मो. शमी की पत्नी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने मो. शमी के इशारे पर पुलिस द्वारा उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिसकर्मियों के खिलाफ अवमानना याचिका में हसीन जहां ने अमरोहा के दिदौली थाने की पुलिस और ससुरालियों को अब कोर्ट घसीटने की तैयारी कर ली है। हाईकोर्ट ने हसीन जहां की याचिका स्वीकार कर सुनवाई शुरू कर दी है और इस मामले में राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। इस याचिका पर अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। उसके पहले ही राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करना होगा। याचिका पर सुनवाई जस्टिस एमसी त्रिपाठी की एकल पीठ कर रही है।
क्या
है
मामला
इलाहाबाद
हाईकोर्ट
में
दाखिल
याचिका
में
हसीन
जहां
ने
पुलिसिया
कार्रवाई
को
टारगेट
करते
हुये
अवमानना
को
आधार
बनाकर
याचिका
दिखल
की
है।
जिसमें
हसीन
जहां
ने
बताया
है
कि
28
अप्रैल
2019
को
वह
अपनी
बेटी
और
मेड
के
साथ
अमरोहा
गयी
थी
और
अपने
कमरे
में
आराम
कर
थी।
इसके
बाद
उनके
पति
शमी
व
उनके
परिजनों
के
कहने
पर
रात
में
लगभग
साढे
8
बजे
एसएचओ
दिदौली
देवेंद्र
कुमार
पुलिस
टीम
के
साथ
आये
और
उनसे
आने
कारण
समेत
कुछ
पूछताछ
की
और
वापस
चले
गये।
लेकिन
रात
लगभग
12
बजे
पुलिस
दोबारा
आई
और
दरवाजा
पीटने
लगी।
जब
उसने
दरवाजा
खोला
तो
पुलिस
कमरे
में
घुसकर
गाली
गलौज
करने
लगी।
रात
में
बेटी
समेत
उसे
थाने
ले
आया
गया
और
रात
भर
थाने
में
बैठाया
रखा
गया।
जबकि
अगले
दिन
उसका
चालान
कर
दिया
गया।
अदालत
में
क्या
दी
दलील
हसीन
जहां
की
ओर
से
दाखिल
याचिका
में
पुलिसिया
कार्रवाई
पर
सवाल
उठाते
हुये
इसे
सुप्रीम
कोर्ट
के
फैसले
की
अवमानना
बताया
गया
है
और
डीके
वसु
केस
में
सुप्रीम
कोर्ट
द्वारा
निर्धारित
किये
गये
नियमों
का
उल्लंघन
होना
बताया
है।
हसीन
जहां
ने
अदालत
में
बताया
है
कि
उसे
न
तो
उसके
वकील
से
संपर्क
करने
दिया
गया
और
ना
ही
परिजनों
को
सूचना
दी
गयी।
सारी
रात
उसे
थाने
में
बैठाकर
शारीरिक
व
मानसिक
रूप
से
परेशान
किया
गया।
पुलिस
ने
उसके
साथ
गलत
बर्ताव
किया
है।
मामले
में
दिदौली
थानेदार
समेत
पांच
लोगों
को
इसमें
पक्षकार
बनाया
गया
है।
हसीन
ने
आरोप
लगाया
कि
ये
सब
शमी
के
कहने
पर
हुआ
था।
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