चिन्मयानंद केस: पीड़िता को हाईकोर्ट से झटका, जमानत पर शीघ्र सुनवाई की मांग खारिज
प्रयागराज। चिन्मयानंद केस में पीड़ित छात्रा की मुश्किलें आसान होने का नाम नहीं ले रही हैं।एक बार फिर से छात्रा को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने जेल में बंद पीड़िता की जमानत पर शीघ्र सुनवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे पीड़िता के जेल से बाहर आने की उम्मीदें हाल फिलहाल क्षीण हो गई हैं और अभी कुछ दिन और पीड़िता को जेल में ही रहने की संभावना है।
चिन्मयानंद से 5 करोड़ रंगदारी मांगने का मामला
गौरतलब है कि पूर्व गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल कर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में बंद दुष्कर्म पीड़िता ने अपने वकील के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत पर शीघ्र सुनवाई की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। याचिका को जस्टिस मंजू रानी चौहान की कोर्ट में पेश किया गया था, जिसे उन्होंने खारिज करते हुए 29 नवंबर को ही सुनवाई करने को कहा।
चिन्मयानंद की जमानत पर आज सुनवाई
चिन्मयानंद प्रकरण में इससे पहले छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को जमानत नहीं मिल सकी थी और उनकी पिछली जमानत अर्जी पर सुनवाई वकील पुलिस संघर्ष के चलते टल गई थी। फिलहाल, आज यानी 14 नवंबर को हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी और चिन्मयानंद की जमानत के लिए उनके वकील प्रयास करेंगे। हालांकि, मौजूदा संभावनाओं को देखते हुए उनकी जमानत पर फैसला मुश्किल ही नजर आ रहा है। आज चिन्मयानंद के स्वास्थ्य की रिपोर्ट भी कोर्ट में रखी जाएगी और इसे भी जमानत के आधार का एक हिस्सा बनाया जाएगा। फिलहाल, इस केस पर आज फिर से पूरे यूपी की नजरे हाईकोर्ट पर रहेंगी।