चिन्मयानंद केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट से पीड़िता को नहीं मिली जमानत, 29 को होगी अगली सुनवाई
प्रयागराज। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली लॉ छात्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। वहीं, कोर्ट ने छात्रा की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। कोर्ट से राहत नहीं मिलने की वजह से पीड़ित छात्रा को अगली सुनवाई तक जेल में ही रहना होगा। वहीं, दूसरी तरफ एसआईटी ने कोर्ट में चिन्मयानंद यौन उत्पीड़न मामले में अपनी चार्जशीट पेश कर दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 6 नवंबर को पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। जिसमें उनके वकीलों ने उन्हें निर्दोष बताते हुए जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की, लेकिन राज्य सरकार की ओर से आपत्ति दर्ज कराने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 29 नवंबर की मोहलत दे दी है। राज्य सरकार को अब अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करना होगा।
वहीं, दूसरी तरफ एसआईटी ने कोर्ट में अपनी चार्जशीट पेश कर दी है। साथ ही चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में भी एसआईटी ने आरोप लगाने वाली छात्रा और उसके तीन दोस्तों के खिलाफ भी चार्जशीट पेश की है। चार्जशीट में बीजेपी नेता डीपीएस राठौर का नाम भी शामिल है। इस दौरान कोर्ट में चिन्मयानंद को पेश किया गया। साथ ही रंगदारी मांगने के आरोपी छात्रा उसके तीन दोस्तों को भी कोर्ट में पेश किया गया।