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अपना दल सांसद अनुप्रिया पटेल के निर्वाचन को चुनौती, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

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प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से दूसरी बार चुनाव जीतकर संसद पहुंची अपना दल की अनुप्रिया पटेल के निर्वाचन को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है। यूपी में पटेल बिरादरी की दिग्गज नेता के निर्वाचन को चुनौती देनी वाली याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और नोटिस जारी कर उन्हें अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में आरोप है कि अनुप्रिया ने अपने कद का फायदा उठाते हुए अपने विरोधी प्रत्याशी राम चरन का नामांकन खारिज करा दिया था। जिस पर हाईकोर्ट ने अब अनुप्रिया पटेल के साथ निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

challenge to election of anupriya patel issue notice

मिर्जापुर से अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल के निर्वाचन के रद्द कराने के लिये दाखिल की गई याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने सुनवाई की। इस दौरान रामचरन की ओर से पेश हुए वकील डीडी गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि याची ने 25 अप्रैल व 29 अप्रैल 2019 को दो नामांकन पत्र दाखिल किए थे। लेकिन बेहद ही आश्चर्यजनक ढंग से निर्वाचन अधिकारी ने अनुप्रिया पटेल के दबाव व उनकी मदद करने के लिए याची के नामांकन पत्र उसी दिन खारिज कर दिए। नामांकन खारिज करने के लिये गलत तरीका अपनाया गया और यह नियम विरूद्ध था। ऐसे में अनुप्रिया पटेल का निर्वाचन निरस्त किया जाना चाहिये। याचिका पर हाईकोर्ट ने अनुप्रिया व चुनाव आयोग से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इस अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।

12 प्रत्याशियों का नामांकन हुए थे खारिज
लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र से 23 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। जिसमें कुल 12 लोगों के नामांकन खारिज किये गये थे। निर्वाचन अधिकारी ने बताया था कि जिनके भी पर्चों में कमियां मिलीं हैं, उनका ही नामांकन खारिज किया गया था। इसके लिए नियम पूर्व जांच पड़ताल की गयी और उसी प्रक्रिया में नामांकन खारिज हुआ था।

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English summary
challenge to election of anupriya patel issue notice
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