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BJP सांसद संघमित्रा मौर्या के खिलाफ चलेगा मुकदमा, जानिए क्या है मामला

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प्रयागराज। बदायूं की भारतीय जनता पार्टी सांसद संघमित्रा मौर्य के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा चलेगा। दरअसल, धर्मेंद्र यादव ने बदायूं संसदीय सीट से बीजेपी की सांसद संघमित्रा मौर्य के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने संघमित्रा के चुनाव की वैधता के खिलाफ सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की याचिका की ग्राह्यता पर सांसद की आपत्ति निरस्त कर दी है। साथ ही चुनाव याचिका पर वाद बिंदु तय करने के लिए छह मई की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने दिया है।

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पूर्व सांसद व समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव का कहना है कि लोकसभा चुनाव में 24 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। जिसमें से केवल नौ ही स्वीकृत किए गए। 16 नामांकन पत्र मनमाने तौर पर अस्वीकृत कर दिए गए। 25 मार्च 2019 को चुनाव परिणाम घोषित हुआ। याची का यह भी कहना है 8000 वोटों की अधिक गिनती की गई है, जो चुनाव को प्रभावित कर सकती है। सांसद संघमित्रा मौर्य की शादी नवल किशोर मौर्या के साथ हुई है। उनके एक पुत्र भी हैं।

चुनाव घोषणा पत्र में इस तथ्य की जानकारी छिपाई गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों एवं चुनाव नियमों का उल्लंघन है। इस आधार पर इनका चुनाव निरस्त किया जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि एक प्रत्याशी दिनेश कुमार का नामांकन गलत तरीके से अस्वीकृत किया गया है। दिनेश कुमार ने भी चुनाव याचिका दाखिल की है। जिस पर कोर्ट ने सांसद की आपत्ति को निरस्त करते हुए सुनवाई किए जाने का आदेश दिया है। दोनों याचिकाओं की सुनवाई छह मई को होगी। कोर्ट ने कहा याचिका पोषणीय है। याची वाद कारण पर अपना पक्ष व साक्ष्य पेश करें। छह मई को वादविन्दु तय किया जाएगा।

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English summary
case will run in allahabad high court against BJP MP Sanghmitra Maurya
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