परीक्षा केंद्र में गालीगलौज मामला: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर दर्ज केस होगा बंद
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। केशव प्रसाद के खिलाफ परीक्षा केंद्र में घुस कर गाली गलौज करने आदि के मामले में मुकदमा वापस लिए जाने की अर्जी को स्पेशल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। स्पेशल कोर्ट ने इस मुकदमे को खत्म करते हुए अब आगे इस मुकदमे को ना चलाने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि यह मामला 2007 का है। प्रयागराज के कीडगंज इलाके में कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा चल रही थी। इस दौरान केशव मौर्य ने अंदर घुसकर गाली-गलौज बवाल किया था और इसी मामले में उन पर मुकदमा दर्ज था। फिलहाल सरकार की अर्जी पर कोर्ट ने मुकदमे को समाप्त कर दिया है।
क्या
था
मामला
उत्तर
प्रदेश
के
प्रयागराज
जिले
में
25
नवंबर
2007
को
कीडगंज
थाने
में
एक
मुकदमा
दर्ज
किया
गया
था।
यह
मुकदमा
वर्तमान
डिप्टी
सीएम
केशव
प्रसाद
मौर्य
पर
था।
इन
पर
आरोप
था
कि
कीडगंज
के
कन्हैया
लाल
विद्या
मंदिर
नई
बस्ती
में
परीक्षा
के
दौरान
अंदर
घुस
गए।
उस
समय
उत्तर
प्रदेश
कर्मचारी
चयन
आयोग
की
टैक्स
असिस्टेंट
की
परीक्षा
चल
रही
थी।
केशव
मौर्य
जबरन
एक
अनधिकृत
अभ्यर्थी
को
प्रवेश
दिलाने
पर
तुले
हुए
थे।
इसे
लेकर
गाली
गलौज
और
जमकर
हंगामा
हुआ
था।
पुलिसकर्मियों
से
भी
झड़प
के
बाद
फोर्स
मौके
पर
पहुंची
तो
मामला
शांत
हुआ।
पिछले
साल
ही
शुरू
हो
गई
थी
वापसी
की
प्रक्रिया
परीक्षा
केंद्र
के
अंदर
गाली
गलौज
आदि
के
मामले
में
केशव
के
ऊपर
आपराधिक
मामला
दर्ज
किया
गया।
कीडगंज
थाने
में
दर्ज
मुकदमे
की
चार्जशीट
पुलिस
ने
कोर्ट
में
दाखिल
की
जिसके
बाद
इस
मामले
की
सुनवाई
शुरू
हुई
है।
पिछले
साल
इस
मुकदमे
को
सरकार
द्वारा
वापस
लेने
की
प्रक्रिया
भी
शुरू
कर
दी
गई
थी।
हालांकि
इसी
बीच
मामला
प्रयागराज
की
स्पेशल
कोर्ट
में
पहुंच
गया,
जहां
सुनवाई
के
दौरान
उत्तर
प्रदेश
सरकार
द्वारा
इस
मुकदमे
को
वापस
लेने
के
लिए
अर्जी
भेजी
गई
थी।
अर्जी
को
कोर्ट
ने
स्वीकार
कर
लिया
है
और
अब
इस
मुकदमे
को
खत्म
कर
दिया
है।
गौरतलब
है
कि
इससे
पहले
भी
के
केशव
पर
दर्ज
मुकदमों
को
वापस
लिए
जाने
का
क्रम
शुरू
किया
गया
है,
जिस
की
फेहरिस्त
में
यह
मुकदमा
भी
अब
शामिल
हो
गया
है।
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