बुलंदशहर हिंसा: मुख्य आरोपी योगेश राज समेत चार लोगों को हाईकोर्ट से मिली जमानत
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प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पिछले साल 3 दिसंबर को हुई हिंसा और इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या की घटना के मुख्य आरोपी बजरंग दल नेता योगेश राज समेत चार आरोपियों की इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बता दें कि योगेश राज को राजद्रोह (धारा 124ए) के मामले में जमानत मिली है। इससे पहले भी जीतू फौजी समेत सात आरोपियों को हाईकोर्ट से राजद्रोह के मामले में जमानत मिल चुकी है।
क्या
हुआ
था
3
दिसंबर
को
बुलंदशहर
जिले
के
स्याना
थाना
क्षेत्र
के
चिंगरावठी
गांव
में
3
दिसंबर
को
गोकशी
की
सूचना
पर
जमकर
बवाल
हुआ
था।
इस
दौरान
गुस्साए
लोगों
ने
चिंगरावटी
चौराहे
को
जाम
कर
दिया
और
पुलिस
चौकी
में
खड़े
वाहनों
में
आग
लगा
दी
थी।
इस
घटना
में
स्याना
इंस्पेक्टर
सुबोध
कुमार
और
भाजपा
कार्यकर्ता
सुमित
कुमार
की
गोली
लगने
से
मौत
हो
गई
थी।
इस
मामले
में
पुलिस
ने
बजरंग
दल
के
जिला
संयोजक
योगेशराज
समेत
27
नामजद
व
50-60
अज्ञात
के
खिलाफ
रिपोर्ट
दर्ज
कराई
थी।
दर्जन
भर
आरोपियों
को
हाईकोर्ट
से
मिल
चुकी
है
जमानत
मुख्य
आरोपी
योगेश
राज
और
तीन
अन्य
को
इलाहाबाद
हाईकोर्ट
से
जमानत
मिल
गई
है।
इन
तीनों
आरोपियों
पर
124
ए
राजद्रोह
के
तहत
मामला
दर्ज
किया
गया
था।
आरोपी
योगेश
हिंदूवादी
संगठन
बजरंग
दल
से
जुड़ा
हुआ
था।
इस
मामले
में
योगेश
के
अलावा
देवेंद्र,
चमन
और
सोनू
आरोपी
थे।
इसी
मामले
में
जीतू
फौजी
समेत
सात
आरोपियों
को
हाईकोर्ट
से
जमानत
मिल
चुकी
है।