आरुषि मर्डर केस: नुपूर तलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी 3 हफ्ते पैरोल
इलाहाबाद। नोएडा के चर्चित आरुषि मर्डर केस में जेल की सजा काट रही नुपूर तलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते की पैरोल दी है। उन्हें उनकी बीमार मां को देखने जाने के लिए ये पैरोल दी गई है।
नुपूर तलवार को हाईकोर्ट से मिली पैरोल
नोएडा के चर्चित आरुषि-हेमराज दोहरे हत्याकांड में नुपूर तलवार को 26 नवंबर 2013 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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अदालत ने इस हत्याकांड में उनके पति राजेश तलवार को भी आईपीसी की धारा 302/34 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा कोर्ट ने उन पर जुर्माना भी लगाया था।
कोर्ट के फैसले के बाद से नुपूर तलवार जेल में थी। उन्होंने अपनी बीमार मां को देखने के लिए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पैरोल की अर्जी दी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नुपूर तलवार को तीन हफ्ते की पैरोल दी है।
15
मई
2008
को
हुई
थी
आरुषि
की
हत्या
पूरा मामला 15 मई 2008 का है, जब नोएडा के रहने वाले राजेश और नुपूर तलवार के घर में उनकी 14 वर्षीय बेटी आरुषि और उनके नौकर हेमराज की हत्या कर दी गई थी।
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तलवार दंपत्ति पर हत्या और सबूतों को मिटाने का आरोप लगा था। शुरू में इस मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही थी, लेकिन घटना के 15 दिन बाद 31 मई 2008 को यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया।
तलवार दंपत्ति के खिलाफ 25 मई 2012 को मामला दर्ज किया गया था, और इसके बाद सुनवाई शुरू हुई थी। दोनों के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं होने की वजह से सीबीआई का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। किसी अन्य के इसमें शामिल होने के सबूत न मिलने पर सीबीआई ने तलवार दंपत्ति को हत्यारा माना है।